नीमच। एम. ए. देहलवी, न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी, नीमच द्वारा भाभी के साथ रास्ते पर नींव खोदने की बात को लेकर पत्थर से मारपीट करने वाले आरोपी देवर ओमप्रकाश पिता शिवलाल जटिया, उम्र्र-45 वर्ष, निवासी ग्राम चीताखेड़ा, थाना जीरन, जिला नीमच को धारा 323 भादवि के अंतर्गत 03 माह के सश्रम कारावास एवं 1,000रू. जुर्माने से दण्डित किया। विवेक सोमानी, एडीपीओ द्वारा घटना की जानकारी देते हुुए बताया कि दिनांक 27.08.2016 को सुबह 07ः30 बजे फरियादीया बालीबाई का देवर आरोपी ओमप्रकाश ग्राम चीताखेड़ा स्थित फरियादीया के मकान के बाहर रास्ते पर उसके घर की नींव खोद रहा था, जिस पर से फरियादीया ने उसे ऐसा करने से मना किया तो आरोपी ने पत्थर से उसके साथ मारपीट करते हुए धक्का देकर गिरा दिया, जिस कारण फरियादीया के मुॅह व हाथ पर चोटे आयी। चिल्लाचैट की आवाज सुनकर जब आस-पास बाले बीच-बचाव करने आये तो आरोपी वहाॅ से चला गया। फरियादीया ने घटना की रिपोर्ट पुलिस थाना जीरन पर की, जिस पर से अपराध क्रमांक 276/2016, धारा 323 भादवि के अंतर्गत पंजीबद्ध किया गया। पुलिस जीरन द्वारा फरियादीया का मेडिकल कराते हुए शेष विवेचना पूर्ण कर अभियोग पत्र माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया। न्यायालय में विचारण के दौरान अभियोजन द्वारा फरियादीया सहित सभी महत्वपूर्ण साक्षीयों के बयान कराकर अपराध को प्रमाणित कराकर आरोपी को कठोर दण्ड से दण्डित किये जाने का निवेदन किया गया, जिस पर से माननीय न्यायालय द्वारा आरोपी को धारा 323 भादवि में 03 माह के समश्र कारावास व 1,000रू. जुर्माने से दण्डित किया गया।