नीमच। एम. ए. देहलवी, न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी, नीमच द्वारा भाभी के साथ पत्थर से मारपीट करने वाले आरोपी देवर कैलाश पिता केशुराम गायरी, उम्र्र-54 वर्ष, निवासी ग्राम सोनियाना, थाना बघाना, जिला नीमच को धारा 323 भादवि के अंतर्गत 03 माह के सश्रम कारावास एवं 1,000रू. जुर्माने से दण्डित किया। विवेक सोमानी, एडीपीओ द्वारा घटना की जानकारी देते हुुए बताया कि घटना वर्ष 2015 की हैं। दिनांक 17.03.2015 को सुबह के लगभग 11ः50 बजे फरियादीया अवंतीबाई ग्राम सोनियाना स्थित उसके घर के सामने ओटले पर बैठकर बच्ची को खाना खिला रही थी, इतने में आरोपी देवर आया और वह यह कहते हुए अवंतीबाई से विवाद करने लगा कि उसने गाली क्यों दी, जब अवंतीबाई ने कहा कि उसने गाली नहीं दी तो आरोपी विवाद करते हुए पत्थर उठाकर फरियादीया के साथ मारपीट करने लगा, जिस कारण फरियादीया के हाथों पर चोटे आयी। चिल्लाचोट की आवाज सुनकर आस-पास के लोगो ने बीच-बचाव किया, जिस कारण आरोपी वहाॅ से चला गया। फरियादीया ने घटना की रिपोर्ट पुलिस थाना बघाना पर की, जिस पर से अपराध क्रमांक 48/2015, धारा 323 भादवि के अंतर्गत पंजीबद्ध किया गया। पुलिस बघाना द्वारा फरियादीया का मेडिकल कराते हुए शेष विवेचना पूर्ण कर अभियोग पत्र माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया। न्यायालय में विचारण के दौरान अभियोजन द्वारा फरियादीया सहित सभी महत्वपूर्ण साक्षीयों के बयान कराकर अपराध को प्रमाणित कराकर आरोपी को कठोर दण्ड से दण्डित किये जाने का निवेदन किया गया, जिससे सहमत होते हुए माननीय न्यायालय द्वारा आरोपी को धारा 323 भादवि में 03 माह के समश्र कारावास व 1,000रू. जुर्माने से दण्डित किया गया।