नीमच। एम. ए. देहलवी, न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी, नीमच द्वारा रिक्शा भाड़े की बात को लेकर पति-पत्नी के साथ मारपीट करने वाले दो आरोपीगण (1) संजय उर्फ संजूबाबा पिता ताराचंद्र ग्वाला, उम्र-29 वर्ष, निवासी गोपाल गली, ग्वालटोली, जिला नीमच व (2) किशोर पिता सुंदरलाल ग्वाला, उम्र-39 वर्ष, निवासी पटेल चैक, ग्वालटोली, जिला नीमच को धारा 323/34 भादवि के अंतर्गत 03-03 माह के सश्रम कारावास एवं 1,000-1,000रू. जुर्माने से दण्डित किया। विवेक सोमानी, एडीपीओ द्वारा घटना की जानकारी देते हुुए बताया कि घटना वर्ष 2015 की हैं। दिनांक 21.01.2015 को दिन के लगभग 11 बजे फरियादी शांतिलाल व उसकी पत्नी सोहनबाई टाईल्स आदि सामग्री को घर ले जाने के लिए ग्वालटोली नाका से आरोपी संजू का रिक्शा 20 रूपये किराये पर लिया। आरोपी ने रिक्शा को सी.आर.पी.एफ. गेट के सामने रोककर दोनो पति-पत्नी को उतरने को कहा और बोला कि आगे जाना हो तो और भाड़ा देना होगा। इसी बात को लेकर विवाद करते हुए आरोपी ने फरियादी के साथ मारपीट शुरू कर दी। जिसके बाद जब फरियादीगण वहा से पैदल-पैदल जाने लगे तो आरोपी संजू के दो ओर साथी मोटरसायकल पर आये और दोनो फरियादीगण के साथ लकड़ी व लात-घूसों से मारपीट करके, वहाॅ से चले गये। फरियादीगण ने घटना की रिपोर्ट पुलिस थाना नीमच केंट पर की, जिस पर से अपराध क्रमांक 40/2015, धारा 323/34 भादवि के अंतर्गत पंजीबद्ध किया गया। पुलिस नीमच केंट द्वारा फरियादीगण का मेडिकल कराते हुए शेष विवेचना पूर्ण कर अभियोग पत्र माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया। एक आरोपी विजय उर्फ विजू पिता राजू ग्वाला, उम्र-26 वर्ष, निवासी ग्वालटोली, जिला नीमच के फरार होने से उसके संबंध में विचारण नहीं हो सका हैं। न्यायालय में विचारण के दौरान अभियोजन द्वारा फरियादीगण सहित सभी महत्वपूर्ण साक्षीयों के बयान कराकर अपराध को प्रमाणित कराकर आरोपीगण को कठोर दण्ड से दण्डित किये जाने का निवेदन किया गया, जिससे सहमत होते हुए माननीय न्यायालय द्वारा आरोपीगण को धारा 323/34 भादवि में 03-03 माह के समश्र कारावास व 1,000-1,000 रू. जुर्माने से दण्डित किया गया।