चाकू से हमला करने वाले 3 आरोपी भाईयो को 1-1 वर्ष का सश्रम कारावास व 10,000 - 10,000 रू. जुर्माना।

Neemuch Headlines February 3, 2021, 5:07 pm Technology

नीमच। श्री हृदेश, सत्र न्यायाधीश, नीमच द्वारा एक व्यक्ति पर चाकू से हमला करने वाले 3 आरोपी भाईयो (1) मोहम्मद युनुस उर्फ मोटा पिता निजाम कुरैशी, उम्र-39 वर्ष, निवासी राम अवतार काॅलोनी बघाना, जिला नीमच, (2) मोहम्मद अय्युब उर्फ टिंगू पिता निजाम कुरैशी, उम्र-34 वर्ष, निवासी तांगा मोहल्ला, बघाना, जिला नीमच व (3) मोहम्मद ईस्माईल उर्फ कल्लू पिता निजाम कुरैशी, उम्र-40 वर्ष, निवासी नाका नंबर 4 बघाना, जिला नीमच को 1-1 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 10,000-10,000रू. जुर्माने से दण्डित किया। मनीष जोशी, लोक अभियोजक द्वारा घटना की जानकारी देते हुए बताया कि दिनांक 26.06.2019 को फरियादी मेहमूद, निवासी ग्राम बागपिपलिया जो कि कृषि उपज मण्डी, नीमच में हम्माली करता हैं, वह सुबह के लगभग 7 बजे कृषि उपज मण्डी में पाल बिछाकर माल खाली कर रहा था, तभी वहाॅ तीनो आरोपीगण आये और फरियादी का पाल हटाकर अपना पाल बिछाने लगे, जब फरियादी ने उन्हें ऐसा करने से मना किया, तो तीनो उसके साथ धक्का-मुक्की करते हुए आरोपी अय्युब व कल्लू ने फरियादी को पकड़ लिया व आरोपी युनुस ने चाकू निकालकर फरियादी के गले पर मारा, तभी वहाॅ पर अन्य हम्मालो के आ जाने से आरोपीगण वहाॅ से भाग गये। फरियादी को अस्पताल ले जाया गया, जहाॅ पर उसके द्वारा आरोपीगण के विरूद्ध थाना बघाना में अपराध क्रमांक 180/19, धारा 307/34 भादवि का पंजीबद्ध किया गया।

विवेचना के दौरान आरोपीगण को गिरफ्तार कर शेष विवेचना उपरांत अभियोग-पत्र माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया। माननीय न्यायालय के समक्ष विचारण के दौरान फरियादी व चश्मदीद साक्षी सहित सभी महत्वपूर्ण गवाहों के बयान न्यायालय में कराये गये। अभिलेख पर आयी साक्ष्य एवं फरियादी को आयी चोट की प्रकृति को देखते हुए आरोपीगण के विरूद्ध अपराध धारा 324/34 के अंतर्गत प्रमाणित हुआ।

माननीय न्यायालय द्वारा तीनों आरोपीगण को 01-01 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 10,000-10,000 रू. जुर्माने से दण्डित किया एवं साथ ही जुर्माने की राशि में से फरियादी को 20,000 रू. प्रतिकर के रूप में प्रदान किये जाने का आदेश भी दिया। न्यायालय में शासन की ओर से पैरवी मनीष जोशी लोक अभियोजक द्वारा की गई।

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