मनासा। अखिलेश कुमार धाकड़, विशेष न्यायाधीश, (एन.डी.पी.एस. एक्ट, 1985) मनासा के द्वारा 950 ग्राम अफीम की तस्करी करने वाले आरोपी रामलाल उर्फ रामजी पिता मूलचंद ओढ़, उम्र-30 वर्ष, निवासी बर्डिया जागीर, थाना मनासा, जिला-नीमच म.प्र. को 08 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 80,000 रूपये जुर्माने से दण्डित किया। गुलाबसिंह चंद्रावत, अपर लोक अभियोजक, मनासा द्वारा घटना की जानकारी देते हुुए बताया कि घटना लगभग 09 वर्ष पूर्व की होकर दिनांक 16.01.2012 की है। घटना दिनांक को पुलिस थाना मनासा में पदस्थ ए.एस.आई. के.एल. दायमा को मुखबिर सूचना प्राप्त हुई कि एक व्यक्ति मोटर सायकल से मनासा से ग्राम अल्हेड़ तरफ अवैध अफीम लेकर जाने वाला हैं। मुखबिर सूचना के आधार पर मय फोर्स व्ही.आई.पी. ढाबे के पास घेराबंदी किये जाने पर मुखबिर द्वारा बताये हुलिये का व्यक्ति आता दिखा, जिसको रोककर उसकी तलाशी लिये जाने पर टीशर्ट के अंदर पेट पर 950 ग्राम अफीम अवैध रूप से होना पायी गई। जिस पर से अफीम को जप्त कर व आरोपी को गिरफ्तार कर उसके विरूद्ध पुलिस थाना मनासा में अपराध क्रंमाक 07/2012, अंतर्गत धारा 8/18 एन.डी.पी.एस. एक्ट 1985 के अंतर्गत पंजीबद्व किया गया। शेष विवेचना पूर्ण कर अभियोग पत्र विशेष न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।
अभियोजन द्वारा न्यायालय में विवेचक, जप्ती अधिकारी, सहित सभी आवश्यक गवाहों के बयान कराकर आरोपी द्वारा अफीम की तस्करी करने के अपराध को प्रमाणित कराकर आरोपी को कठोर दंड से दण्डित किये जाने का निवेदन किया। जिस पर से अखिलेश कुमार धाकड़, विशेष न्यायाधीश, (एन.डी.पी.एस. एक्ट, 1985) मनासा द्वारा आरोपी को धारा 8/18 एन.डी.पी.एस. एक्ट 1985 के अंतर्गत 08 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 80,000रू. जुर्माने से दण्डित किया गया। न्यायालय में शासन की ओर स पैरवी गुलाबसिंह चंद्रावत, अपर लोक अभियोजक, मनासा द्वारा की गई।