नीमच। विवेक कुमार श्रीवास्तव, विशेष न्यायाधीश (एट्रोसिटी एक्ट), नीमच द्वारा अनुसूचित जाति की नाबालिग का अपहरण कर बलात्कार करने वाले आरोपी की ओर से प्रस्तुत जमानत आवेदन का
विशेष लोक अभियोजक (एट्रोसिटी एक्ट) के.पी.एस. झाला द्वारा विरोध करने पर खारिज किया गया। विशेष लोक अभियोजक (एट्रोसिटी एक्ट) के.पी.एस. झाला द्वारा घटना की जानकारी देते हुुए बताया कि दिनांक 16.12.2020 को जयसिंहपुरा निवासी 15 वर्षीय पीड़िता के पिता ने थाना बघाना में रिपोर्ट लिखाई कि वह हम्माली करने गया था व उसकी पत्नी खेत पर मजदूरी करने गई थी, तब उसकी 15 वर्षीय पुत्री घर पर अकेली थी, जब वह वापस आये तो उन्हे उनकी पुत्री घर पर नहीं मिली, पुत्री के विद्यालय जाकर तलाश करने पर पता चला की वह वहाॅ पर भी नहीं गई थी, जिस पर से अज्ञात आरोपी के विरूद्ध अपराध क्रमांक 280/20, धारा 363 भादवि के अंतर्गत में पंजीबद्ध किया गया। पुलिस बघाना ने विवेचना के दौरान मुखबिर सूचना के आधार पर पीड़िता को चित्तौड़गढ़ (राजस्थान) से दस्तयाब किया व उसने बताया कि आरोपी उसे बहल-फुसलाकर प्रतापगढ़ उज्जैन व रतलाम ले गया व वहाॅ पर उसने उसके साथ बलात्कार किया, जिस पर से आरोपी के विरूद्ध 366, 376(2)(एन)(एन), 376(3) भादवि व धारा 3/4, 5(एल)/6 पाॅक्सो एक्ट तथा धारा 3(2)(व्ही)(ए) एट्रोसिटी एक्ट का ईजाफा किया गया। पुलिस द्वारा आरोपी को गिरफ्तार किये जाने पर उसके द्वारा विशेष न्यायालय में जमानत आवेदन प्रस्तुत किया। विशेष लोक अभियोजक (एट्रोसिटी एक्ट) के.पी.एस. झाला द्वारा आरोपी की ओर से प्रस्तुत जमानत आवेदन का विरोध किया, जिस पर से आरोपी का जमानत आवेदन को खारिज किया गया।