नीमच। विवेक कुमार, विशेष न्यायाधीश (पाॅक्सो एक्ट), नीमच द्वारा 16 वर्षीय नाबालिक का बुरी नियत से हाथ पकड़कर उसकी लज्जा भंग के आरोपी अर्जुनसिंह पिता प्रहलादसिंह सौंधिया राजपूत, उम्र-29 वर्ष, निवासी ग्राम माल्या, थाना नीमच सिटी, जिला नीमच को पाॅक्सों एक्ट की धारा 7/8 के अंतर्गत दोषी पाते हुए 03 वर्ष 06 माह के सश्रम कारावास एवं 10,000रू. जुर्माने से दण्डित किया।
घटना का विवरण - विशेष लोक अभियोजक जगदीश चोहान द्वारा घटना की जानकारी देते हुए बताया कि दिनांक 20.04.2019 सुबह के 8 बजे ग्राम माल्या स्थित 16 वर्षीय पीड़िता के घर के सामने स्थित बाड़े की हैं। पीड़िता सुबह पशुओं को चारा देने व दुध निकालने के लिए बाड़े की तरफ जा रही थी, तो रास्ते में आरोपी अर्जुनसिंह उसकी बोलेरो गाड़ी के साथ वहाॅ खड़ा था, उसने पीड़िता का बुरी नियत से हाथ पकड़कर उसको गाड़ी में बैठने को कहने लगा, जिस कारण पीड़िता रोने लगी, तो आरोपी वहाॅ से भाग गया। पीड़िता ने घटना की बात उसकी माता को बतायी, जिसके बाद आरोपी के विरूद्ध थाना नीमच सिटी में अपराध क्रमांक 208/19, धारा 354 भादवि व 7/8 पाॅक्सो एक्ट का पंजीबद्ध कर विवेचना में लेते हुए आरोपी को गिरफ्तार करके शेष विवेचना पूर्ण कर अभियोग-पत्र माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया।
अभियोजन द्वारा माननीय न्यायालय के समक्ष विचारण के दौरान पीड़िता सहित भी महत्वपूर्ण साक्षीगण के बयान कराकर आरोपी के विरूद्ध अपराध को संदेह से परे प्रमाणित कराकर उसके कठोर दण्ड से दण्डित किये जाने का तर्क रखा गया। माननीय विशेष न्यायाधीश द्वारा वर्तमान में स्त्रियों के विरूद्ध लगातार बढ़ रहे लैंगिक अपराधों में हो रही वृद्धि के कारण समाज पर हो रहे उसके दुष्प्रभाव को देखते हुए आरोपी को धारा 7/8 पाॅक्सो एक्ट के अंतर्गत 3 वर्ष 06 माह के सश्रम कारावास एवं 10,000रू जुर्माने से दण्डित किया। न्यायालय में शासन की ओर से पैरवी विशेष लोक अभियोजक जगदीश चोहान द्वारा की गई।