नीमच। एम. ए. देहलवी, न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी, नीमच द्वारा महिला अधिवक्ता को धमकाकर उससे एक लाख रूपये की मांग करने वाले आरोपी अर्जुन पिता बद्रीलाल जाट, उम्र-41 वर्ष, निवासी ग्राम पालसोड़ा फतेहनगर, थाना जीरन, जिला नीमच को धारा 386 भादवि के अंतर्गत 01 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 5,000रू. जुर्माने से दण्डित किया। विवेक सोमानी, एडीपीओ द्वारा घटना की जानकारी देते हुुए बताया कि घटना वर्ष 2012 की हैं, जिला न्यायालय, नीमच की महिला अधिवक्ता उर्वशी बंसल द्वारा एक गुमशुदा पीड़िता की अधिवक्ता होते हुए पुलिस थाना नीमच केंट मंे उसकी ओर से मध्यस्थता की थी, इसी बात को लेकर आरोपी ने दिनांक 03.03.2012 से 04.03.2012 के मध्य महिला अधिवक्ता के मोबाईल पर फोन लगाकर उसे ब्लेकमेल करते हुए धमकी दी थी कि तुम एक लाख रूपये दे दो, तो मैं प्रकरण दर्ज नहीं होने दुॅगा, नहीं तो तुम्हे जान से मार दूॅगा, धमकी मिलने पर महिला अधिवक्ता द्वारा आरोपी को कहा गया कि अभी उसके पास केवल पाँच हजार रूपये ही हैं, इस पर आरोपी ने उसे पाँच हजार रूपये लेकर दशहरा मैदान के पास गन्ने के रस की चरखी के पास बुलाया। महिला अधिवक्ता द्वारा उसे मिली धमकी की रिपोर्ट पुलिस थाना नीमच केंट पर की, जिस पर से अपराध क्रमांक 117/2012, धारा 386 भादवि के अंतर्गत पंजीबद्ध किया गया। इसके बाद पुलिस द्वारा महिला अधिवक्ता को पाँच हजार रूपये के हस्ताक्षरित नोट देकर दशहरा मैदान भेजा, जहाॅ उससे आरोपी को पाँच हजार रूपये लेते हुए रंगे हाथ पकड़ा एवं उसे गिरफ्तार करके शेष विवेचना पूर्ण कर अभियोग पत्र माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया।
न्यायालय में विचारण के दौरान अभियोजन द्वारा सभी महत्वपूर्ण साक्षीयों के बयान कराकर अपराध को प्रमाणित कराकर आरोपी को कठोर दण्ड से दण्डित किये जाने हेतु मांग की गई, जिससे सहमत होते हुए माननीय न्यायालय द्वारा आरोपी को धारा 386 भादवि में 01 वर्ष के कठोर कारावास व 5,000रू. जुर्माने से दण्डित किया गया।