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सीएम हेल्‍पलाईन में बगैर निराकरण के शिकायत उच्‍च स्‍तर पर पहुंची तो प्रति शिकायत 100 रूपये जुर्माना लगेगा

Neemuch Headlines October 29, 2020, 7:29 pm Technology

नीमच! कलेक्‍टर जितेन्‍द्रसिंह राजे ने सभी अधिकारियों को निर्देश दिए है,कि सीएम हेल्‍पलाईन पर प्राप्‍त होने वाली शिकायतो के संबंध में प्राय: देखा जा रहा है,कि जिले में प्राप्‍त कुल शिकायतों में से कुछ श्किायतें बगैर निराकरण (Non Attendant) दर्ज हुए ही निचले स्‍तर से उच्‍च स्‍तर पर पहुंच रही है।

शिकायतों का निराकरण समय सीमा में किए जाने हेतु पूर्व में गई बार जिले के सभी लेवल अधिकारियो को निर्देशित किया जा चुका है। दूरभाष, व्‍हाटसएप, ई-मेल के माध्‍यम से भी कार्यालय द्वारा प्रतिदिन अवगत कराया जा रहा है, किंतु जिले के कतिपय अधिकारियों द्वारा उनके स्‍तर पर प्राप्‍त शिकायतों का निराकरण समय सीमा में नही किया जा रहा है, और ना ही प्रतिवेदन समय सीमा में दर्ज किए जा रहे है। जिससे शिकायतें अनिराकृत रहकर उच्‍च स्‍तर पर पहुंच रही है। फलस्‍वरूप जिले की ग्रेडिंग पर विपरीत प्रभाव पड रहा है। जिससे राज्‍य स्‍तर पर जिले की छवि धूमिल हो रही है। कलेक्‍टर जितेन्‍द्रसिंह राजे ने जिले के सभी लेवल के अधिकारियों को आदेशित किया गया है, कि सीएम हेल्‍पलाईन पोर्टल पर प्राप्त होने वाली शत-प्रतिशत शिकायतो का संतुष्टिपूर्वक निराकरण कर, निर्धारित समय सीमा में निराकरण प्रतिवेदन, पोर्टल पर ऑनलाईन दर्ज किया जाए। साथ ही उच्‍च स्‍तर पर लंबित शिकायतों को भी एल-वन अधिकारी द्वारा अंतिम समय सीमा के 3 दिवस पूर्व तक अनिवार्य रूप से निराकरण पर ऑनलाईन दर्ज किया जावे। कलेक्‍टर ने उक्‍त निर्देशों का कडाई से पालन किया जाना सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए है। उन्‍होने कहा,कि सीएम हेल्‍पलाईन में शिकायतों के बगैर निराकरण(Non Attendant) होकर उच्‍च स्‍तर पर पहुंचने पर संबंधित अधिकारी पर 100/- रूपये (अक्षरी एक सौ रूपये मात्र) प्रति शिकायत के मान से जुर्माना अधिरोपित किया जावेगा।

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