सर्पदंश से मृत व्यक्ति के आश्रित परिवार को 4 लाख रुपये की आर्थिक सहायता स्वीकृत

Neemuch headlines July 24, 2026, 6:43 pm Technology

नीमच । अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) उपखंड नीमच पराग जैन ने राजस्व पुस्तक परिपत्र भाग-6(4) के प्रावधानों के तहत सर्पदंश से मृत व्यक्ति के आश्रित परिवार को 4 लाख रुपये की आर्थिक सहायता स्वीकृत की है। जारी आदेश के अनुसार, तहसील जीरन के ग्राम आम्बा निवासी शिवलाल पिता भेरूलाल मीणा की 27 अक्टूबर 2025 को सर्पदंश के कारण मृत्यु हो गई थी। तहसीलदार जीरन द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन, पंचनामा, पटवारी प्रतिवेदन, पुलिस रिपोर्ट, स्वतंत्र साक्षियों के कथन एवं अन्य अभिलेखों के परीक्षण के उपरांत यह प्रमाणित होने पर कि मृत्यु जहरीले सर्प के काटने से हुई थी, मृतक की निकटतम वारिस एवं पत्नी श्रीमती पिंकीबाई को 4 लाख रुपये की आर्थिक सहायता स्वीकृत की गई है। एसडीएम पराग जैन ने तहसीलदार जीरन को निर्देश दिए हैं, कि स्वीकृत राशि का भुगतान नियमानुसार हितग्राही के आधार से लिंक बैंक खाते में शीघ्र कराया जाए।

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