नीमच। श्रीमान् जितेन्द्र कुमार बाजोलिया, विशेष न्यायाधीश (एन.डी.पी.एस. एक्ट) जिला-नीमच द्वारा कार में फर्जी नम्बर प्लेट लगाकर 500 ग्राम अवैध मादक पदार्थ अफीम तथा 100 किलोग्राम अवैध मादक पदार्थ डोडाचूरा की तस्करी करने वाले आरोपीगण (1) रवि पिता शंकरलाल सुथार, उम्र-24 वर्ष, निवासी-ग्राम आरड़ी, तहसील मल्हारगढ़, जिला मंदसौर व (2) विजयसिंह पिता मांगूसिंह, उम्र-26 वर्ष, निवासी-ग्राम पीर गुराडिया, तहसील मल्हारगढ़, जिला मंदसौर को धारा 8/15(सी) एन.डी.पी.एस. एक्ट के अंतर्गत 11-11 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 01-01 लाख रूपये अर्थदण्ड, धारा 8/18(सी) एन.डी.पी.एस. एक्ट के अंतर्गत 2-2 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 20000-20000रूपये अर्थदण्ड एवं धारा 347(1) भारतीय न्याय संहिता, 2023 के अंतर्गत 02-02 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 5000-5000रूपये अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। अभियोजन मीडिया सेल प्रभारी एडीपीओ रितेश कुमार सोमपुरा द्वारा घटना की जानकारी देते हुुए बताया कि घटना दिनांक 23.05.2024 को देर रात्रि मंदसौर-रतलाम हाइवे स्थित माननखेड़ा टोल प्लाजा की हैं। कार्यालय उपनारकोटिक्स आयुक्त नीमच में मुखबिर सूचना प्राप्त हुई कि एक ग्रे रंग की मारूति कार से अफीम व डोडाचूरा की तस्करी की खेप महाराष्ट्र पँहुंचने वाली हैं। मुखबीर सूचना पर से निवारक दल का गठन कर टोल नाके पर नाकाबंदी किये जाने पर मन्दसौर की तरफ से कार आती हुई दिखाई दी, जिसको घेराबंदी कर रोकने का प्रयास किया गया, परंतु कार चालक के द्वारा शासकीय स्कॉर्पियो वाहन को टक्कर मारकर कई बार भागने की कोशिश की, परंतु निवारक दल के एक सदस्य राईफल से कार के आगे के टायर के पास फायर किया, जो कार के रेडियेटर पर लगा जिससे कार बंद हो गई थी। कार चालक व साथ बैठे व्यक्ति ने भागने का प्रयास किया, जिन्हें घेराबंदी कर पकड़ा गया। निवारक दल द्वारा आगे की कार्यवाहीं किये जाने हेतु सुरक्षा की दृष्टि से दोनो आरोपीगण व कार को कार्यालय उपनाराकोटिक्स आयुक्त, नीमच ले लेकर आया गया, जहाँ पर कार की तलाषी लिये जाने पर उसमें 6 कट्टों में कुल 100 किलोग्राम अवैध मादक पदार्थ डोडाचूरा तथा कार की डेस्क में पारदर्षी थैली में 500 ग्राम अवैध मादक पदार्थ अफीम मिली, जिस कारण डोडाचूरा, अफीम व कार को जप्त किया गया तथा दोनो आरोपीगण को गिरफ्तार किया गया। अपराध की विवेचना में यह पता चला की आरोपीगण द्वारा फर्जी नम्बर प्लेट लगाकर तस्करी की जा रही थी। इसके पष्चात् सभी आवश्यक अनुसंधान उपरांत परिवाद माननीय विशेष न्यायालय, नीमच में प्रस्तुत किया गया। विचारण के दौरान सी.बी.एन. के विशेष लोक अभियोजक सुशील ऐरन द्वारा सभी महत्वपूर्ण गवाहों के बयान कराकर फर्जी नम्बर प्लेट लगाकर अवैध मादक पदार्थ अफीम व डोडाचूरा की अंतर्राज्यीय तस्करी किये जाने के अपराध को संदेह से परे प्रमाणित कराते हुवे आरोपीगण को कठोर दण्ड से दण्डित किये जाने का निवेदन किया गया, जिस पर से माननीय न्यायालय द्वारा आरोपीगण कोे उपरोक्त दण्ड से दण्डित किया।
प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी विशेष लोक अभियोजक सुशील ऐरन द्वारा की गई।