भोपाल। सुप्रीम कोर्ट ने आज वक्फ (संशोधन) अधिनियम 2025 को लेकर दायर याचिकाओं पर महत्वपूर्ण अंतरिम फैसला सुनाया। मुख्य न्यायाधीश बी.आर. गवई की अगुवाई वाली बेंच ने कानून को पूरी तरह रद्द करने से इनकार कर दिया। हालांकि इसके कुछ विवादास्पद प्रावधानों पर रोक लगा दी। सीएम मोहन यादव ने इसपर कहा है कि वो अदालत के निर्णय का सम्मान करते हैं। उन्होंने कहा कि ‘वक्फ बोर्ड पर सुप्रीम कोर्ट ने जो निर्णय दिया है, वह हम सबके सामने है। देश को विश्वास में लेकर यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कोर्ट के निर्णय को लागू कराने की क्षमता को देश ने कई बार देखा है।’
वक्फ कानून पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला देश के सर्वोच्च न्यायालय ने सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ (संशोधन) अधिनियम 2025 को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर आज महत्वपूर्ण अंतरिम फैसला सुनाया। न्यायालय ने मुस्लिम पक्ष की कुछ दलीलों को स्वीकार करते हुए कानून के चुनिंदा प्रावधानों पर रोक लगा दी, लेकिन पूरे कानून को रद्द करने से स्पष्ट इनकार कर दिया। बता दें कि वक्फ (संशोधन) अधिनियम 2025 इस साल अप्रैल में संसद ने पारित किया था। इसके बाद कई मुस्लिम संगठनों, विपक्षी नेताओं और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने इसे संविधान के खिलाफ बताते हुए सुप्रीम कोर्ट में 70 से अधिक याचिकाएं दायर की थीं। मुख्यमंत्री ने कही ये बात मुख्यमंत्री मोहन यादव ने वक्फ (संशोधन) अधिनियम पर आए सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लेकर कहा है कि वे इसका सम्मान करते हैं और अदालत के निर्णय को लागू कराने की पीएम मोदी की क्षमता को हमने कई बार देखा है।
उन्होंने कहा कि श्रीराम मंदिर को लेकर आए फैसले को भी उन्होंने देश को विश्वास में लेकर लागू कराया है। सीएम ने कहा कि हमारी और हमारी पार्टी की नीति है कि अदालत द्वारा दिए गए निर्णय को लागू कराएं।