भोपाल। राजधानी भोपाल में लगातार हो रहे सड़क हादसे और उसमें लोगों की मौत के बाद अब भोपाल जिला प्रशासन ने टू-व्हीलर चालकों के लिए हेलमेट को लेकर सख्त रूख अपनाया है। कलेक्टर कौशलेन्द्र विक्रम सिंह ने जिले के सभी पेट्रोल पंपों से पेट्रोल भरवाने वाले दो पहिया वाहन चालकों के लिए हेलमेट के पेट्रोल और सीएनजी नहीं देने के प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए हैं। कलेक्टर की ओर से जारी आदेश के अनुसार ऐसे दो पहिया वाहन चालक जिन्होंने हेलमेट नहीं पहना है,
उन्हें भोपाल जिले के किसी भी पेट्रोल पम्प या सीएनजी पम्प पर पेट्रोल अथवा सीएनजी नहीं दी जाएगी। कलेक्टर ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जिले में पेट्रोल पंप संचालकों के लिए प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए गए है। मप्र मोटर यान अधिनियम 1988 की धारा-129-मध्यप्रदेश मोटर यान अधिनियम 1988 की धारा-129 में यह स्पष्ट प्रावधान है कि प्रत्येक दो पहिया वाहन चालक और सवारी को आई.एस.आई. मार्क हेलमेट पहनना अनिवार्य है। बिना हेलमेट के सड़कों पर सफर करना स्वयं वाहन चालक और आम जनता दोनों के लिए जानलेवा हो सकता है। हेलमेट को लेकर यह प्रतिबंध 01 अगस्त 2025 से लागू होकर 29 सितम्बर 2025 तक प्रभावशील रहेगा। यह आदेश जिले की समस्त राजस्व सीमा में प्रभावी होगा।।
इसके उल्लंघन की स्थिति में संबंधित व्यक्ति, संस्था या संचालक के विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 223 के तहत कार्रवाई की जाएगी। पेट्रोल पंप एसोसिएशन ने उठाए सवाल? हेलमेट को लेकर पेट्रोल पंप संचालकों को लेकर जारी आदेश पर मप्र पेट्रोल पंप डीलर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष अजय सिंह ने सवाल उठाए है। उन्होंने कहा कि आवश्यक वस्तु अधिनियम 2005 में प्रावधान है कि किसी भी भी व्यक्ति को डिमांड करता है तो मना नहीं कर सकते है ऐसे में अगर कोई वाहन चालक पेट्रोल मांगता है और पेट्रोल पंप के कर्मचारी मना करते है और संबंधित व्यक्ति कोर्ट चला जाता है तो हम क्या करेंगे। उन्होंने कहा कि हेलमेट को लेकर पेट्रोल पंप संचालकों को लेकर यह चौथा आदेश है। एक अगस्त से पेट्रोल पंच संचालकों का क्या रूख रहेगा इस पर अजय सिंह कहते हैं कि वह हेमलेट नहीं पहनने वाले वाहन चालकों को जागरूक और समझाइश तो कर सकते हैं लेकिन किसी से जबरदस्ती नहीं कर सकते, ऐसे में विवाद की संभावना भी बन सकती है।
आरखण्ड आदिबासी महोत्सब आदिवासी परिधान प्रदर्शन (फैशन हो) आदिवासी परिधान को नई पहचान वह कहते हैं कि लोगों को हेलमेट पहनाने में प्रशासन अक्षम है, इसलिए अब वह पेट्रोल पंप संचालकों का सहारा ले रहा है। प्रशासन अपन काम हमसे करना चाह रहा है जो सहीं नहीं है। वह कहते हैं कि प्रत्येक पेट्रोल पंप पर सीसीटीवी लगे है अगर प्रशासन को कार्रवाई करनी है तो सीसीटी फुटेज लेकर ऐसे वाहन चालकों के खिलाफ चालानी कार्रवाई कर सकता है और पेट्रोल पंप संचालक इसमें पूरा सहयोग करेंगे।