नीमच । म.प्र.राज्य में नदीय मत्स्याउद्योग नियम 1972 की धारा (3)(2) के तहत 16 जून से 15 अगस्त 2025 तक की अवधि को बंद ऋतु (मत्स्य प्रजनन काल) घोषित किया गया है। इस अवधि में जिले में मत्स्याखेट, मत्स्य विक्रय, मत्स्य विनिमय एवं मत्स्य परिवहन करना निषेध है। कलेक्टर श्री हिमांशु चंद्रा व्दारा जारी आदेशानुसार मध्यप्रदेश शासन मछली पालन विभाग के निर्देशानुसार छोटे तालाब अन्य स्त्रोत जिनका कोई संबंध किसी नदी से नहीं है और जिन्हे निर्दिष्ट जल की परिभाषा के अंतर्गत नहीं लाया गया है, को छोडकर समस्त नदियों व जलाशयों में बंद ऋतु में मत्स्याखेट पूर्णतः प्रतिबंधित किया गया है। उपरोक्त नियमों के उल्लंघन पर म.प्र.मत्स्य क्षेत्र संशोधन अधिनियम 1981 की धारा 5 के तहत उल्लंघनकर्ता को एक वर्ष तक का कारावास या 5000 /- रूपये अक्षरी पांच हजार रूपये तक का जुर्माना या दोनों से दण्डित किये जाने का प्रावधान है।