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सास के साथ मारपीट करने वाले जमाई को 03 माह का सश्रम कारावास।

Neemuch headlines February 8, 2025, 6:50 pm Technology

रामपुरा। श्रीमान् सक्षम नरूला, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, केंप रामपुरा, जिला नीमच के द्वारा सास के साथ मारपीट कर घायल करने वाले जमाई आरोपी भारतसिंह पिता भंवरलाल भील, उम्र-40 वर्ष, निवासी-ग्राम भागल, तहसील-रामपुरा, जिला-नीमच (मध्यप्रदेश) को धारा 323 भारतीय दण्ड संहिता, 1860 के अंतर्गत 03 माह के सश्रम कारावास एवं 1000 रूपये अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी करने वाले एडीपीओं श्री रमेश नावड़े द्वारा घटना की जानकारी देते हुए बताया कि घटना लगभग 12 वर्ष पूर्व की होकर दिनांक 07.07.2013 को दिन के लगभग 02ः30 बजे ग्राम भागल स्थित आरोपी के मकान के पास की हैं। फरियादीया रामकन्याबाई की पुत्री चंदाबाई का विवाह आरोपी के साथ हुवा था। आरोपी और उसकी पुत्री चंदाबाई का विवाद हो गया था, जिस कारण से वह उसके मायके खेतपिपलीया आ गई थी। घटना दिनांक को फरियादीया उसकी पुत्री को वापस छोड़ने के लिये ग्राम भागल आई थी, तो आरोपी ने फरियादीया के साथ विवाद करते हुवे उसके साथ मारपीट की जिससे फरियादी के सिर पर चोटे आई थी, तब चंदाबाई ने बीच-बचाव किया था। फरियादीया की रिपोर्ट पर से आरोपी के विरूद्ध थाना रामपुरा में अपराध पंजीबद्ध किया गया तथा आवश्यक विवेचना के उपरांत अभियोग-पत्र रामपुरा न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। विचारण के दौरान अभियोजन की ओर से न्यायालय में फरियादीया, उसकी पुत्री सहित सभी महत्वपूर्ण गवाहों के बयान कराकर अपराध को संदेह से परे प्रमाणित कराते हुवे आरोपी को कठोर दण्ड से दण्डित किये जाने का निवेदन किया गया, जिस पर से माननीय न्यायालय द्वारा आरोपी को उपरोक्त दण्ड से दण्डित किया गया।

प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी रमेश नावड़े, एडीपीओ द्वारा की गई।

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