नीमच। श्रीमति पुष्पा तिलगांम, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, नीमच के द्वारा अवैध देशी कट्टा अपने कब्जे में रखने वाले आरोपी इरफान उर्फ भूरा पिता शौकत हुसैन, उम्र- 24 वर्ष, निवासी जाकिर गली, मस्जिद के पास, बघाना, जिला नीमच को धारा 25 आयुध अधिनियम, 1959 के अंतर्गत एक वर्ष के सश्रम कारावास एवं 1000 रूपये अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।
प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी करने वाले एडीपीओं पारस मित्तल द्वारा घटना की जानकारी देते हुए बताया कि घटना लगभग 08 वर्ष पूर्व की होकर दिनांक 05.03.2017 को शाम के लगभग 07 बजे राज पैलेस होटल के पास, बघाना, जिला नीमच की हैं। थाना बघाना में पदस्थ एएसआई हरेसिंह सौलंकी हमराह फौर्स के साथ कस्बा भ्रमण करते हुवे बघाना चौकी पँहुचे जहाँ पर उन्हें मुखबीर सूचना प्राप्त हुई कि एक व्यक्ति राज पैलेस होटल के पास देशी कट्टा लिये हुवे खड़ा हैं। मुखबीर सूचना के आधार पर कार्यवाही करते हुवे उनके द्वारा आरोपी की पेंट की कमर में से एक देशी कट्टा दो जिंदा कारतूसों सहित जप्त कर व उसको गिरफ्तार कर उसके विरूद्ध थाना बघाना में अपराध पंजीबद्ध किया गया। एसआई निलेश सौलंकी द्वारा आवश्यक अनुसंधान उपरांत अभियोग-पत्र नीमच न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। विचारण के दौरान आरोपी इरफान को अवैध देशी कट्टा व जिंदा कारतूस बेचने वाले आरोपी फोरिया उर्फ रामरतन मीणा के फरार हो जाने से इस आरोपी के संबंध में विचारण उपरांत निर्णय पारित किया गया। विचारण के दौरान अभियोजन की ओर से न्यायालय में जप्तीकर्ता अधिकारी, विवेचक, पंचसाक्षी व फौर्स के सदस्यों सहित सभी महत्वपूर्ण गवाहों के बयान कराकर अपराध को संदेह से परे प्रमाणित कराते हुवे आरोपी को कठोर दण्ड से दण्डित किये जाने का निवेदन किया गया, जिस पर से माननीय न्यायालय द्वारा आरोपी को उपरोक्त दण्ड से दण्डित किया गया।
प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी पारस मित्तल, एडीपीओ द्वारा की गई।