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दहेज के लिये प्रताड़ित करने वाले सास-ससूर को 01-01 वर्ष का सश्रम कारावास और जुर्माना।

Neemuch headlines January 16, 2025, 4:04 pm Technology

रामपुरा। श्रीमान् सक्षम नरूला, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, मनासा, केंप रामपुरा, जिला नीमच के द्वारा एक लाख रूपये दहेज के लिये मारपीट कर बहू प्रताड़ित करने वाले आरोपीगण सास-ससूर (1) अब्दुल रज्जाक पिता नबी बक्श, उम्र-60 वर्ष एवं (2) शमीम बानो पति अब्दुल रज्जाक, उम्र-57 वर्ष, दोनों निवासी-बारी दरवाजा, जिला प्रतापगढ़ (राजस्थान) को धारा 498ए भारतीय दण्ड संहिता, 1860 के अंतर्गत 01-01 वर्ष के सश्रम कारावास व 1000-1000रू. अर्थदण्ड एवं धारा 323/34 भारतीय दण्ड संहिता, 1860 के अंतर्गत 06-06 माह के सश्रम कारावास एवं 1000-1000 रू. अर्थदण्ड से दण्डित किया। प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी करने वाले एडीपीओं रमेश नावड़े द्वारा घटना की जानकारी देते हुए बताया कि घटना लगभग 12 वर्ष पूर्व की होकर दिनांक 14.08.2013 को शाम के लगभग 7 बजे फरियादीया के माता-पिता के गांव जमालपुरा, थाना रामपुरा स्थित घर की हैं।

फरियादीया निखत परवीन उर्फ सोना का निकाह आरोपी वकार युनुस के साथ वर्ष 2010 में ग्राम जमालपुरा में हुआ था। अब्दुल रज्जाक फरियादिया के ससुर एवं शमीम बानो फरियादिया की सास हैं। विवाह के पश्चात् फरियादिया को एक पुत्र मोहम्मद मुवाज हुआ। निकाह के कुछ वर्ष तक तो फरियादिया के पति एवं सास-ससुर का व्यवहार अच्छा रहा, लेकिन बाद में फरियादिया का पति एवं सास-ससुर बार-बार फरियादिया के साथ मारपीट करने लगे और अपने पिता के यहां से एक लाख लाने के लिए प्रताड़ित करने लगे। फरियादिया ने कहा कि उसके पिता की इतनी हैसियत नहीं है कि एक लाख रूपये दे सकें, किंतु उसके सास-ससुर एवं पति इस बात को मानने को तैयार नहीं थे। इसी बात को लेकर आरोपीगण फरियादीया को रात-दिन प्रताड़ित व मारपीट करते थे व उसके बच्चे को भूखा रखते थे, किंतु फरियादीया यह सब कुछ इसलिये सहन करती रही कि उसका वैवाहिक जीवन बर्बाद न हो जाये। दिनांक 13.08.2013 को आरोपीगण ने उसके साथ मारपीट कर उसके पति ने गर्म चाय का गिलास फेंका जिससे उसकी छाती जल गई थी व उसके बाद उसे वहां से भगा दिया और कहा कि अब यहां तब आना जब उसका बाप उसे एक लाख रूपये देकर भेजे। इसके बाद फरियादीया अपने पिता के यहां ग्राम जमालपुरा आ गई और अपने माता-पिता व मामा को घटना बताई जिन्होंने आरोपीगण को ग्राम जमालपुरा बुलाया जो कि दिनांक 14.08.2013 को जमालपुरा आये और कहा कि अगर लड़की को भेजना है तो एक लाख रूपये दो नहीं तुम्हारी लड़की तुम्हारे घर पर ही रखना। फरियादीया की रिपोर्ट पर से आरोपीगण के विरूद्ध थाना रामपुरा में अपराध क्रमांक 141/2013 की प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की गई।

विवेचना के दौरान फरियादीया का मेडिकल कराया जाकर आवश्यक अनुसंधान उपरांत अभियोग-पत्र रामपुरा न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। विचारण के दौरान आरोपी वकार युनुस के फरार होने से शेष आरोपीगण के विरूद्ध विचारण उपरांत यह निर्णय पारित किया गया। विचारण के दौरान अभियोजन की ओर से न्यायालय में फरियादीया व अन्य सभी महत्वपूर्ण गवाहों के बयान कराकर अपराध को संदेह से परे प्रमाणित कराते हुवे आरोपीगण को कठोर दण्ड से दण्डित किये जाने का निवेदन किया गया, जिस पर से माननीय न्यायालय द्वारा आरोपीगण को उपरोक्त दण्ड से दण्डित किया गया। प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी रमेश नावड़े, एडीपीओ द्वारा की गई।

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