मनासा । सुश्री प्रीति परिहार, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, मनासा के द्वारा फरियादी की दुकान से मोबाईल की चोरी करने वाले आरोपी नरेन्द्र पिता कंवरलाल बावरी, उम्र 35 वर्ष, निवासी-ग्राम जालीनेर, थाना मनासा, जिला नीमच को धारा 379 भारतीय दण्ड संहिता, 1860 के अंतर्गत 01 वर्ष के कारावास व 500 रू. अर्थदण्ड से दण्डित किया।
प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी करने वाले एडीपीओं श्री विपिन मण्डलोई द्वारा घटना की जानकारी देते हुए बताया कि घटना लगभग 06 वर्ष पूर्व की होकर दिनांक 23.03.2018 को शाम के लगभग 7:30 बजे मंदसौर नाका, मनासा स्थित फरियादी राकेश पाटीदार के संस्थान पाटीदार प्राविजन किराना स्टोर की हैं। फरियादी राकेश पाटीदार ने थाना मनासा पर उपस्थित होकर लेख कराई कि घटना दिनांक को उसकी दुकान पर एक व्यक्ति शक्कर और चायपत्ति लेकर गया था, जिसके आधे घण्टे बाद उसको पता चला कि उसका जियोनी कंपनी का मोबाईल, जिसमें 2 सिम लगी हुई हैं वह नहीं मिल रहा हैं। फरियादी ने उसकी दुकान पर लगे सीसीटीवी कैमरों पर चैक किया तो जो व्यक्ति शक्कर व चायपत्ती ले गया था ।
वही व्यक्ति उसके मोबाईल को भी चोरी करके ले गया हैं। फरियादी की रिपोर्ट पर से थाना मनासा में प्रथम सूचना रिपोर्ट पंजीबद्ध की गई। पुलिस ने विवेचना के दौरान सीसीटीवी में दिख रहे व्यक्ति की पहचान कि जो कि आरोपी नरेन्द्र बावरी था। पुलिस ने विवेचना के दौरान आरोपी को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से फरियादी का मोबाईल जप्त किया तथा दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज को साक्ष्य के रूप में संग्रहित कर आवश्यक अनुसंधान उपरांत अभियोग पत्र मनासा न्यायालय में प्रस्तुत किया अभियोजन की ओर से न्यायालय में फरियादी, विवेचक सहित सभी महत्वपूर्ण गवाहों के बयान कराकर अपराध को प्रमाणित कराते हुवे आरोपी को कठोर दण्ड से दण्डित किये जाने का निवेदन किया गया, जिस पर से माननीय न्यायालय द्वारा आरोपी को उपरोक्त दण्ड से दण्डित किया गया।
प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी श्री विपिन मण्डलोई, एडीपीओ द्वारा की गई।