खेत पर महिला लज्जा भंग करने वाले आरोपी को 01 वर्ष का कारावास.

Neemuch headlines October 7, 2024, 3:38 pm Technology

मनासा । सुश्री प्रीति परिहार, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, मनासा के द्वारा खेत पर अकेली महिला से छेडछाड करते हुए लज्जा भंग करने वाले आरोपी पवन पिता कंवरलाल किर, उम्र-29 वर्ष, निवासी-ग्राम रावतपुरा, थाना मनासा, जिला नीमच को धारा 354 भारतीय दण्ड संहिता, 1860 के अंतर्गत 01 वर्ष के कारावास व 500 रू. अर्थदण्ड तथा धारा 323 भारतीय दण्ड संहिता, 1860 के अंतर्गत 03 माह का कारावास व 500 रू. अर्थदण्ड से दण्डित किया।

प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी करने वाले एडीपीओं विपिन मण्डलोई द्वारा घटना की जानकारी देते हुए बताया कि घटना लगभग 07 वर्ष पूर्व की होकर दिनांक 23.04.2017 को सुबह के लगभग 9 बजे थाना मनासा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले पीडिता के खेत की हैं। घटना दिनांक को पीडिता खेत पर महुआ बिनने के लिए गई हुई थी उसी समय पीडिता को अकेला पाकर आरोपी वहां पर आया और उसने बुरी नियत से पीडिता का हाथ पकडते हुआ बोला की मेरे साथ मगरे पर चल, जब पीडिता ने मना किया तो आरोपी ने पीडिता को जमीन पर पटक दिया और उसके ऊपर बैठ गया, पीडिता चिल्लाई तो आस-पास के खेत वाले वहां पर आ गये, जिनको देखकर आरोपी वहां से भाग गया। पीडिता द्वारा घटना की रिपोर्ट थाना मनासा पर की गई। पुलिस द्वारा पीडिता की रिपोर्ट पर से विवेचना करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर, शेष आवश्यक अनुसंधान उपरांत अभियोग पत्र मनासा न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। अभियोजन की ओर से न्यायालय में पीडिता सहित सभी महत्वपूर्ण गवाहों के बयान कराकर अपराध को प्रमाणित कराते हुवे आरोपी को कठोर दण्ड से दण्डित किये जाने का निवेदन किया गया, जिस पर से माननीय न्यायालय द्वारा आरोपी को उपरोक्त दण्ड से दण्डित किया गया।

प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी विपिन मण्डलोई, एडीपीओ द्वारा की गई।

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