मनासा । सुश्री शिवांगी सिंह परिहार, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, मनासा के द्वारा फरियादी व आहतगण के साथ लट्ठ से मारपीट कर गंभीर चोट पहुँचाने वाले आरोपी पूनमचंद्र पिता लालूराम चौहान भोई, उम्र 34 वर्ष, निवासी-ग्राम भाटखेडी नाका, तहसील मनासा, जिला- नीमच, म.प्र. को धारा 325 भारतीय दण्ड संहिता, 1860 के अंतर्गत 01 वर्ष के साश्रम कारावास व कुल 1500 रू. अर्थदण्ड से दण्डित किया।
प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी करने वाले एडीपीओं विपिन मण्डलोई द्वारा घटना की जानकारी देते हुए बताया कि घटना लगभग 08 वर्ष पूर्व की होकर दिनांक 20.10.2015 को दिन के लगभग 03:00 बजे ग्राम भाटखेडी नाका, मनासा के पास की हैं। घटना दिनांक को फरियादी जालु ने आहतगण मन्नु व नहारसिंह के साथ थाने पर उपस्थित होकर रिपोर्ट लिखाई की उनके परिवार के छोटे बच्चे जब रामपुरिया तालाब पर नहाने गये थे तब बच्चों ने मछलिया निकाली थी, इसी बात को लेकर आरोपी ने लट्ठ से तीनों के साथ मारपीट कर उन्हे गंभीर चोटे पहुँचाई। फरियादी की रिपोर्ट पर से थाना मनासा में आरोपी के विरूद्ध अपराध पंजीबद्ध किया गया एवं तीनों आहतगण का मेडिकल किये जाने के पश्चात् आवश्यक विवेचना के उपरांत अभियोग पत्र नीमच न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।
अभियोजन की ओर से न्यायालय में फरियादी, आहतगण, चश्मदीद साक्षी सहित सभी महत्वपूर्ण गवाहों के बयान कराकर अपराध को प्रमाणित कराते हुवे आरोपी को कठोर दण्ड से दण्डित किये जाने का निवेदन किया गया, जिस पर से माननीय न्यायालय द्वारा आरोपी को उपरोक्त दण्ड से दण्डित किया गया तथा जुर्माने की राशि 1500रू. को तीनो आहतगण को प्रतिकर के रूप में प्रदान किये जाने आदेश भी दिया गया।
प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी विपिन मण्डलोई, एडीपीओ द्वारा की गई।