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तस्करी में लिप्त सगराना के आरोपी पदमसिंह पिता भेरूसिंह पर सफेमा के तहत कार्यवाही, 6 करोड से ऊपर की संम्पति फ्रिजिंग के आदेश जारी

Neemuch Headlines July 22, 2024, 7:03 pm Technology

नीमच। थाना जावद जिला नीमच के अपराध क्रं. 177/24 धारा 8/15,29 एनडीपीएस एक्ट में घटना दिनांक 23.04.2024 को चौकी नयागांव थाना जावद पर पदस्थ सउनि शम्भुसिंह चौहान द्वारा घटनास्थल नीमच निम्बाहेडा हाईवे फोरलेन फाटक के पास से वाहन चैकिंग के दौरान ट्रक कमांक पी.बी. 11 सी.एक्स. 4039 से तस्करी हेतु ले जाया जा रहा 215 किलोग्राम अवैध मादक पदार्थ डोडाचूरा जप्त किया गया।

प्रकरण में विवेचना के दौरान गिरफ्तारशुदा आरोपी हरदीप पिता सीताराम उम्र 36 साल निवासी चेल्लेवाले आनंदपुर साहेब जिला रूपनगर पंजाब एवं निमित कुमार पिता हरमेशचंद्र उम्र 43 साल निवासी गांव दगलकला तहसील हरोली जिला उना हिमाचल प्रदेश के मेमो एवं साक्ष्य के आधार पर उक्त अवैध मादक पदार्थ डोडाचूरा पदम सिंह पिता भेरूसिंह निवासी ग्राम सगराना थाना नीमचकेंट एवं भेरूसिंह पिता हरीसिंह निवासी सगराना थाना नीमचकेंट द्वारा लक्की ढाबा हाईवे रोड से उपलब्ध कराया था।

विवेचना के दौरान पदमसिंह व भेरूसिंह को धारा 29 एनडीपीएस एक्ट के तहत् आरोपी बनाया गया। प्रकरण में वित्तीय अनुसंधान कर थाना प्रभारी जावद की ओर से आरोपी भेरूसिंह व पदम सिंह निवासी ग्राम सगराना की चल अचल संपत्ति फिज करने हेतु प्रतिवेदन पत्र कं 1325/24 दिनांक 19.06.24 के माध्यम से सक्षम अधिकारी सफेमा एवं एनडीपीएस भारत सरकार वित्त मंत्रालय मुम्बई भेजा गया था।

सक्षम अधिकारी सफेमा एनडीपीएस मुम्बई द्वारा दिनांक 16 जुलाई 2024 को आरोपी पदम सिंह व भेरूसिंह की चल अचल संपत्ति 06 करोड 30 लाख रूपये की फिजिंग आदेश जारी किये गये है। उक्त आदेश के पालन में फिजिंग संपत्ति को आगामी आदेश तक स्थानांतरित नहीं कर सकते।

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