नीमच ।जिले के अंतर्गत आने वाले मनासा शहर के रामनगर स्थिति झीण कालोनी में पारिवारिक विवाद के चलते घर में घुसकर महिला निर्मला पति स्वर्गीय जगदीश चंद्र गहलोत के साथ 09 लोगो द्वारा मारपीट करने का मामला सामने आया। मामले में शुक्रवार सुबह महिला निर्मला के बेटे मनीष गेहलोत ने प्रताड़ित होकर दहेज के झूठे केस में फसाने पर जहरीले पदार्थ का सेवन कर लिया।
जिसका मनासा के निजी अस्पताल मजेजी नर्सिंग होम में उपचार जारी है। दरअसल राम नगर के झीण कालोनी में रहने वाली महिला निर्मला पति जगदीश चंद्र गेहलोत ने 09 जुलाई को मनासा थाने पर रिपोर्ट दर्ज करवाई जिसमे बताया की मेरे बेटे मनीष की शादी ग्राम बनी हुई। बेटे की पत्नी ममता करीब साल भर से पीहर में रह रही थी। 04 जुलाई को मेरे ससुर मेरी बहु को लेकर घर आ गए। 08 जुलाई को मेरी बहू ने अपने जन्मदिन पर मेरे बेटे मनीष से फिल्म देखने का बोला जिसपर बेटे द्वारा कहा गया की हम साथ में फिल्म देखने चलेगे इसी बात से नाराज बहु ने घर में क्लेश कर दिया और अगले दिन अपने मामा परिवार के लोगो को बुला लिया करीब दोपहर डेढ़ बजे करीब मेरे बेटे के ससुराल पक्ष और मामा ससुराल पक्ष के कुछ लोग घर आए। और देखते ही देखते विवाद की स्थिति बन गई और बात इतनी बढ़ गई के हाथ पाई पाई हो गई। जिसके बाद महिला ने अपने बेटे के साथ मिलकर मनासा थाने पर रिपोर्ट दर्ज करवाई। जिसके बाद युवक मनीष के खिलाफ ससुराल और मामा परिवार द्वारा दहेज के झूठे केस में फसाने फसाने की धमकी दी।
जिसके चलते शुक्रवार को सुबह महिला के बेटे मनीष गेहलोत ने जहरीले पदार्थ का सेवन कर लिया जिसे परिजन तत्काल मनासा शासकीय अस्पताल लेकर पहुंचे । जिसके बाद निजी मजेजी नर्सिंग होम में भर्ती करवाया गया। सूचना पर स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची और युवक के बयान करवाए। महिला ने बताया के मारपीट के मामले में वीडियो वायरल करने और थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाने पर ससुराल व मामा परिवार के लोग मुझे और मेरे बेटे को परेशान कर प्रताड़ित कर रहे थे। हालाकि मामले में पुलिस ने युवक के बयान के आधार पर कार्यवाही करते हुए महिला निर्मला बाई की रिपोर्ट पर पुलिस ने भाजपा के पूर्व जिला पंचायत सदस्य दिनेश पिता कंवर लाल परिहार हांसपुर, पप्पु लाल पिता फकीर चन्द्र निवासी बनी, गायत्री देवी पति पप्पु लाल सेन बनी, शिवम पिता पप्पु लाल सेन गांव बनी, राजु पिता कंवर लाल नाई हांसपुर, सुनील सेन चौकडी, अशोक पिता नन्द किशोर सेन मनासा, प्रशांत पिता अशोक सेन मनासा के खिलाफ धारा 333, 115(2), 296, 351 (2), 3 (5) में मामला दर्ज किया गया।