Latest News

आगामी त्‍यौहारों को दृष्‍टीगत रख जिले में धारा 144 के तहत प्रतिबंधात्‍मक आदेश जारी

Neemuch headlines May 25, 2024, 4:50 pm Technology

नीमच। कलेक्‍टर एवं जिला दण्‍डाधिकारी दिनेश जैन व्‍दारा आगामी पर्व ईदज्जुहा (बकरीद), मोहर्रम ताजिया, गुरु पुर्णिमा, श्रावण सोमवार प्रारंभ इत्यादि त्यौहारों के मद्‌देनजर जुलूस चल समारोह के दौरान धार्मिक स्थलों पर अशोभनीय नारेबाजी करने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। इस सम्‍बंध में धारा 144 के तहत जारी प्रतिबंधात्‍मक आदेशानुसार फेसबुक, व्‍हाट्सअप (X) एक्‍स यु-ट्यूब आदि सोशल मीडिया साईट्स पर आपतिजनक पोस्ट करने, लाईक, शेयर करने पर प्रतिबंध रहेगा। विभिन्न मोबाईल कंपनियों, विक्रेताओं द्वारा बिना आवश्यक दस्तावेजों के सिम वितरित करने पर भी प्रतिबंध रहेगा। कोई भी मकान मालिक एवं व्‍यापारिक प्रतिष्‍ठान के मालिक, प्रबंधक अपने मकान अथवा संस्थान को उस समय तक किराए पर नहीं देंगे जबतक कि किरायेदार का पूर्ण विवरण संबंधित क्षेत्र के थाना प्रभारी को प्रस्तुत नहीं कर देते। जिले के समस्त होटलों, लॉज धर्मशाला के मालिकों, प्रबंधकों तथा व्यापारिक प्रतिष्ठान के मालिकों, प्रबंधकों द्वारा उनके द्वारा नियोजित कर्मचारीगण, नौकर चौकीदार, सुरक्षागार्ड आदि के निवास स्थान, चाल-चलन आदि का विवरण अपने क्षेत्र के थाना प्रभारी को आवश्यक रूप से देंगे तथा व्यापारिक प्रतिष्ठान व अन्य संस्थान के मालिक किसी भी व्यक्ति को अपने प्रतिष्ठान में काम पर रखने के पूर्व उसका सम्पूर्ण विवरण आवश्यक जानकारी संबंधित क्षेत्र के थाना प्रभारी को भी देगें। आगामी त्यौहारों एवं विभिन्न आयोजनों के दौरान ध्वनि विस्तारक यंत्रों पर नियंत्रण के लिए सर्वोच्‍च न्‍यायालय के नियमों का पालन किया जाना आवश्यक होगा। आगामी त्‍यौहारों के दौरान धार्मिक आयोजनों, जुलूस, रैली आदि की अनुमति संबंधित अनुविभागीय दण्‍डाधिकारी से लेना अनिवार्य होगा। उक्‍त आदेश 26 मई 2024 से 24 जुलाई 2024 तक प्रभावशाली रहेगा तथा उक्‍त प्रभावशील अवधि में इस आदेश का उल्‍लंघन धारा-188 भारतीय दण्‍ड विधान अंतर्गत दण्‍डनीय अपराध की श्रेणी में आवेगा।

Related Post