दिल्ली शराब घोटाले में मनीष सिसोदिया को फिर झटका लगा है। दिल्ली हाईकोर्ट ने आम आद पार्टी के नेता की जमानत याचिका को खारिज कर दिया है। हाई कोर्ट ने 14 मई को सभी पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। इससे पूर्व राउज एवेन्यू कोर्ट ने उनकी न्यायिक हिरासत 31 मई तक बढ़ा दी थी। फिर अजय राय, कम हो सकता है जीत का अंतर सिसोदिया जमानत के लिए दिल्ली हाईकोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक याचिका लगा चुके हैं, लेकिन हर बार उनकी याचिका खारिज हो गई। मार्च 2024 में सिसोदिया ने ट्रायल कोर्ट में दोबारा जमानत अर्जी लगाई है, जिस पर सुनवाई बाकी है। ALSO READ: 30 साल की सेक्स वर्कर ने 21 लोगों को बना डाला HIV का शिकार, अब पुलिस कई राज्यों में ढूंढ रही महिला के ग्राहक 15 महीने से तिहाड़ में बंद हैं सिसोदिया: सिसोदिया करीब 15 महीने से तिहाड़ में बंद हैं। उन्हें CBI ने 26 फरवरी 2023 को गिरफ्तार किया था। वहीं, ED ने 9 मार्च 2023 को CBI की FIR से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सिसोदिया को गिरफ्तार किया था। 28 फरवरी 2023 को सिसोदिया ने दिल्ली कैबिनेट से इस्तीफा दे दिया था।