नीमच। जिला निर्वाचन अधिकारी दिनेश जैन ने बताया कि, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा मतदान दिवस के कवरेज में शामिल प्राधिकृत पत्रकारों को पोस्टल बैलेट से वोट डालने की सुविधा प्रदान की गई है। आयोग ने पत्रकारों के कार्य को अत्यावश्यक सेवा श्रेणी में स्थान देकर यह सुविधा प्रदान की है। पोस्टल बैलेट से मतदान करने के लिए आज 23 अप्रैल 2024 को कार्यालयीन समय में फॉर्म 12D भरकरअनिवार्य रूप से जमा करवाए।
अतिम तिथि 23 अप्रैल 2024 के पश्चात फॉर्म 12D जमा नहीं कर सकेंगे और पोस्टल बैलेट की सुविधा नहीं मिलेगी। जिन पत्रकारगणों, मीडिया बंधुओं ने जिला जनसंपर्क कार्यालय नीमच से फार्म-12डी एवं प्राधिकार पत्र प्राप्त कर लिए है, वे अपना फार्म-12डी भरकर आज 23 अप्रेल 2024 को कार्यालयीयन समय में अनिवार्य रूप से जमा करवाए। इसके पश्चात भरे हुए फार्म-12डी स्वीकार नहीं किए जावेंगे। निर्धारित तिथि एवं समय पर फार्म-12डी जमा नहीं होने की स्थिति में डाकमत पत्र से मतदान की सुविधा नहीं मिलेगी। यह सुविधा केवल उन पत्रकारों को मिलेगी, जिन्हें निर्वाचन कार्य के कवरेज हेतु भारत निर्वाचन आयोग द्वारा प्राधिकारपत्र जारी किया गया हो।
चुनाव कार्य के कवरेज में संलंग्न पत्रकार को अपना प्राधिकारपत्र लगाकर पोस्टल बैलेट से मतदान करने के लिये आवेदन करना होगा। तय प्रक्रिया का पालन करने एवं प्राधिकार पत्र संलग्न करने पर संबंधित निर्वाचन अधिकारी प्राधिकृत पत्रकार को पोस्टल बैलेट जारी कर उनसे मतदान करायेंगे।