नीमच। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा लोकसभा निर्वाचन 2024 में मतदान दिवस के कवरेज में शामिल प्राधिकृत पत्रकारों को भी अत्यावश्यक सेवा श्रेणी के तहत पोस्टल वैलेट से वोट डालने की सुविधा प्रदान की गई है।
यह सुविधा केवल उन पत्रकारों को मिलेगी जिन्हें निर्वाचन कार्य के कवरेज के लिए भारत निर्वाचन आयोग द्वारा प्राधिकार पत्र जारी किया गया हो। अत्यावश्यक सेवा के ऐसे प्राधिकार पत्रधारी पत्रकार जो पोस्टल बैलेट सुविधा का उपयोग करना चाहते हैं, वे जिला जनसंपर्क कार्यालय नीमच से इस हेतु आवेदन प्रपत्र फार्म 12 डी प्राप्त कर सकते हैं। निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार ऐसे पात्र पत्रकार मतदाता को फार्म-12 डी में आवश्यक जानकारी भरकर अधिसूचना जारी होने की तिथि के 5 दिवस के भीतर जिला जनसंपर्क कार्यालय को प्रमाणीकरण के लिये प्रस्तुत करना होगा।
नीमच जिले के प्राधिकार पत्रधारी पत्रकार जिला जनसम्पर्क कार्यालय नीमच से फार्म-12 डी प्राप्त कर सकते हैं। जिन पत्रकार बंधुओ ने प्राधिकार पत्र के लिए 29 फरवरी 2024तक अपने फोटो जिला जनसंपर्क कार्यालय नीमच में जमा करा दिए थे। उन्ही पत्रकारों को भारत निर्वाचन आयोग द्वारा प्राधिकृत किया गया है।
प्राधिकृत पत्रकार ही फॉर्म-12 डी के लिए आवेदन कर सकते है।