नई दिल्ली। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (पीएम-किसान) योजना केन्द्र सरकार की एक बड़ी योजनाओं में से एक है। इस योजना के तहत करोड़ों किसानों को हर चार माह में 3 बराबर किस्तों में 2000-2000 करके सालाना 6000 रुपये दिए जाते है। यह लाभ उन किसानों को मिलता है, जिनके पास 2 हेक्टेयर तक जमीन है और जो भारत का नागरिक है।
यह पैसा DBT ट्रांसफर के जरिए सीधे किसानों के खाते में भेजा जाता है।यह लाभ केवल उन किसानों को मिलेगा जिन्होंने eKYC के साथ बैंक खाता आधार से लिंक और भूमि सत्यापन करवा लिया है। हर 4 महीने में जारी की जाती है किस्त, कब खाते में आएंगे 17वीं किस्त के पैसे पीएम योजना के नियमानुसार, पहली किस्त अप्रैल-जुलाई के बीच , दूसरी किस्त अगस्त से नवंबर के बीच और तीसरी किस्त दिसंबर से मार्च के बीच जारी की जाती है। दूसरे शब्दों में कहें तो अब अप्रैल से जुलाई के बीच 17वीं किस्त जारी की जाएगी। चुंकी अप्रैल से जून के बीच लोकसभा चुनाव होना है और आचार संहिता लागू है, ऐसे में संभावना जताई जा रही है कि जून महिने में अगली किस्त भेजी जा सकती है, क्योंकि 4 जून को नतीजे आ जाएंगे, हालांकि तारीख को लेकर अभी अधिकारिक पुष्टि होना बाकी है। पीएम किसान योजना संबंधी किसी भी तरह की समस्या पर किसान ईमेल आईडी [email protected] पर संपर्क कर सकते हैं। पीएम किसान योजना के हेल्पलाइन नंबर- 155261 या 1800115526 (Toll Free) या फिर 011-23381092 के जरिए कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। इन किसानों को नही मिलेगा लाभ सभी संस्थागत भूमिधारक इस योजना का फायदा नहीं ले सकते।वे किसान परिवार जिसमें एक या अधिक सदस्य निम्नलिखित श्रेणियों से संबंधित हैं, वे इस योजना का फायदा नहीं उठा सकते। संवैधानिक पदों पर हैं या पहले रहे हों।
पूर्व और वर्तमान मंत्री/राज्य मंत्री, राज्य सभा/राज्य विधानसभाओं/लोकसभा/राज्य विधान परिषदों के पूर्व या वर्तमान सदस्य, नगर निगमों के पूर्व और वर्तमान महापौर और जिला पंचायतों के पूर्व और वर्तमान अध्यक्ष। 10,000 रुपये या इससे अधिक की पेंशन पाने वाले सभी सेवानिवृत्त पेंशनभोगी (मल्टी टास्किंग कर्मचारियों को छोड़कर)। केंद्र/राज्य सरकार के मंत्रालयों/कार्यालयों/विभागों और इसकी क्षेत्रीय इकाइयों के सभी सेवारत या सेवानिवृत्त अधिकारी और कर्मचारी, केंद्रीय या राज्य सार्वजनिक उपक्रमों और सरकार के अधीन संबद्ध कार्यालयों/स्वायत्त संस्थानों के साथ-साथ स्थानीय निकायों के नियमित कर्मचारी (मल्टी टास्किंग स्टाफ/lV क्लास/ग्रुप डी कर्मचारी को छोड़कर) पेशेवर निकायों के साथ पंजीकृत डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, चार्टर्ड एकाउंटेंट और आर्किटेक्ट भी पीएम किसान योजना का लाभ नहीं ले सकते।वे सभी व्यक्ति जिन्होंने पिछले असेसमेंट ईयर में आयकर का भुगतान किया था, वे भी योजना का फायदा नहीं उठा सकते। कैसे कराएं ईकेवाईसी? पीएम किसान योजना की अधिकारिक वेबसाइट पर जाएं । फार्मर कॉर्नर के तहत ‘e-KYC’ विकल्प पर क्लिक करें । अब आधार नंबर प्रोवाइड कराएं। इसके बाद आपके मोबाइल नंबर पर ओटीपी आएगा, जिसे सबमिट कर दें। इसके साथ ही आपका ईकेवायसी पूरा हो जाएगा। PM KISAN – लिस्ट में चेक करें अपना नाम पीएम किसान सम्मान निधि की अधिकारिक वेबसाइट (https://pmkisan.gov.in/) पर जाएं । पोर्टल पर शो हो रहे Know Your Status के ऑप्शन को सेलेक्ट करें। यहां अपना रजिस्ट्रेशन नंबर दर्ज कराएं। अगर रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं है तो आप Know your registration no.के ऑप्शन पर क्लिक करें। अपना मोबाइल नंबर और कैप्चा दर्ज करना है। अब आपके पास एक ओटीपी आएगा। ओटीपी दर्ज करने के बाद आपको रजिस्ट्रेशन नंबर पता चल जाएगा। रजिस्ट्रेशन नंबर दर्ज करने के बाद आपको अपना स्टेटस पता चल जाएगा। अगर गांव के लोगों का नाम भी देखना चाहते हैं तो आपको पीएम किसान के पोर्टल पर जाकर Beneficiary List के विकल्प को सेलेक्ट करना है।