नीमच । लोकसभा निर्वाचन, 2024 को दृष्टिगत रखते हुए निर्वाचन की घोषणा की जा चुकी है।जिसके अनुसार जिले के निर्वाचन क्षेत्रों में 16 मार्च 2024 से निर्वाचन समाप्ति तक के लिए आदर्श आचार सहिता लागू की गई है ।
भारत निर्वाचन आयोग, नई दिल्ली द्वारा जारी परिपत्र क्रमांक: 3/9/ (इ.एस.008)/ 94- जे.एस.-11, दिनांक 02 सितम्बर, 1994 द्वारा निर्वाचन पैम्पलेटों, पोस्टरों आदि के मुद्रण एवं प्रकाशन को प्रतिबंधित करते हुए लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा-127क के उपबंधों द्वारा विनियमित किया गया है ।कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी दिनेश जैन ने आदेश जारी कर जिले के समस्त मुद्रणालयों एवं उनके स्वामी तथा प्रकाशकों को सूचित किया है , किधारा-127 (क) के अन्तर्गत निर्देशित किया जाता है, कि किसी भी पैम्फलेट या पोस्टर मुद्रण या मुद्रित सामग्री पर मुद्रक तथा प्रकाशक के नाम व पते का स्पष्ट रूप से उल्लेख किया जाएगा।
कोई व्यक्ति किसी निर्वाचन पैम्फलेट अथवा पोस्टर का मुद्रण नहीं करेगा या मुद्रित नहीं करवाएगा जब तक कि प्रकाशक की पहचान की घोषणा उनके द्वारा हस्ताक्षरित तथा दो व्यक्ति जो उन्हें व्यक्तिगत रूप से जानते हो, द्वारा सत्यापित न हो। कलेक्टर व्दारा जारी आदेशानुसार धारा-127 क (2) के तहत मुद्रण, सामग्री मुद्रित होने के तीन दिनों के अंदर प्रिंटिंग प्रेस द्वारा मुद्रित प्रतियों (प्रत्येक मुद्रित सामग्री की तीन अतिरिक्त प्रति सहित) तथा अनुबंध ‘’ख’’ में प्रकाशक से घोषणा प्राप्त कर, सत्यापन उपरांत जिला निर्वाचन अधिकारी को भेजी जावेगी। साथ ही अनुबंध में मुद्रित सामग्री तथा घोषणा के साथ प्रिंट कागजातों की प्रतियों की संख्या, मुद्रण के लिए वसूल की गई कीमत का ब्यौरा प्रस्तुत किया जावेगा।धारा-127 (क) के प्रावधानों तथा आयोग के अनुदेशों के किसी भी प्रकार के उल्लंघन होने की दशा में संबंधित के विरूद्ध कड़ी कार्रवाई की जाएगी, जो राज्य के संगत कानूनों के तहत प्रिंटिंग प्रेस के लाइसेंस का प्रतिसंहरण भी हो सकती है।बिना अभ्यर्थी के विशिष्ठ या सामान्य प्राधिकार के उसकी निर्वाचन संभावनाओं को अग्रसर करना निर्वाचन के सिलसिले में अवैध संदाय की श्रेणी में आता है, जो कि भारतीय दण्ड संहिता के तहत अपराध है। धारा-171 एच के तहत अपराध है।यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा।