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PPF, NPS और सुकन्या समृद्धि योजना में करते हैं निवेश? तो 31 मार्च तक निपटा लें ये काम, वरना बंद हो जाएगा खाता

Neemuch headlines March 10, 2024, 2:50 pm Technology

भोपाल। केंद्र सरकार द्वारा चलाई जाने वाली छोटी बचत योजनाओं को निवेश के लिए सुरक्षित और बेहतर विकल्प माना जाता है। इस पर रिटर्न भी काफी अच्छा मिलता है। इन स्कीम में लाखों भारतीय निवेश करते हैं। यदि आप पब्लिक प्रोविडेंट फंड (पीपीएफ), राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एनपीएस) और सुकन्या समृद्धि योजना में निवेश करते हैं तो यह खबर अपक काम की साबित हो सकती है।

31 मार्च तक निपटा लें ये काम नियमों के अनुसार, पीपीएफ, एनपीएस और सुकन्या समृद्दि योजना में हर वित्तीय वर्ष में अकाउंट में न्यूनतम राशि को जमा करना होता है। ऐसा न करने पर निवेशकों को जुर्माना भरना होगा। वे टैक्स बेनिफिट से भी वंचित रहेंगे। यदि आओ इन छोटी बचत योजनाओं में निवेश करते हैं तो 31 मार्च तक तो जल्द से जल्द यह काम निपट लें। वरना आपका अकाउंट फ्रीज़ हो सकता है। जुर्माना भी भरना पड़ सकता है। कितना भरना होगा जुर्माना? पीएफ के लिए मिनिमम डिपॉजिट की राशि सलाना 500 रुपये होती है। सही समय पर राशि का भुगतान राशि जमा न करने पर अकाउंट फ्रीज़ हो जाता है। आप 50 रुपये का जुर्माना भरकर अकाउंट को एक्टिव कर सकते हैं। समृद्धि योजना सरकार विशेष कर बेटियों के लिए चलाती है। यदि आपने भी अपनी बेटी के नाम पर खाता खोल रखा है तो जल्द से जल्द न्यूनतम राशि का भुगतान कर दें। इसमें हर वित्त वर्ष कम से कम 250 रुपये का निवेश करना होता है। ऐसा न पर खाते को “डिफॉल्ट अकाउंट” को घोषित किया जा सकता है। लेकिन आप 50 रुपये पेनल्टी भरकर फिर से इसे एक्टिव कर सकते हैं। एनपीएस के लिए सालाना 1000 रुपये का भुगतान करना होता है। अकाउंट को फिर से एक्टिव करने के लिए निवेशकों को कम से कम निवेशकों 500 रुपये की पेनल्टी भरनी पड़ती है। स्मॉल सेविंग स्कीम के लिए नई ब्याज दरें घोषित

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