नीमच। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी दिनेश जैन द्वारा म.प्र. राज्य सुरक्षा अधिनियम-1990 के तहत आरोपी को तीन माह के लिए जिला बदर करने का आदेश जारी किया गया है।
जिला दण्डाधिकारी द्वारा बस स्टेड जावद, थाना जावद निवासी मोहित पिता रमेश बिरवाल को तीन माह के लिए जिला बदर करने का आदेश जारी किया गया है। आरोपी जिला बदर अवधि में नीमच जिले की राजस्व सीमा तथा समीपवर्ती मंदसौर, रतलाम, शाजापुर, उज्जैन, देवास एवं आगर-मालवा जिले की राजस्व सीमा में जिला बदर अवधि में प्रवेश नहीं कर सकेगें।