उज्जैन । कनिष्ट आपूर्ति अधिकारी महिदपुर सुश्री माया दिनकर को प्रोटोकाल ड्यूटी लगाये जाने एवं अन्य कार्य में लापरवाही बरतने पर कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किया गया था। सुश्री माया दिनकर द्वारा जिला आपूर्ति नियंत्रक से अभद्रता की गई तथा उनके द्वारा प्रस्तुत जवाब भी संतोषप्रद नहीं पाया गया।
साथ ही उनके द्वारा अधिकारी एवं कर्मचारियों के साथ भी अभद्र व्यवहार किया गया, जो कि उक्त कृत्य मप्र सिविल सेवा नियम के विपरीत होकर कदाचरण की श्रेणी में आता है। कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम ने सुश्री माया दिनकर कनिष्ट आपूर्ति अधिकारी महिदपुर को मप्र सिविल सेवा नियम के अन्तर्गत निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए तत्काल प्रभाव से निलम्बित कर दिया है। निलम्बन अवधि में इनका मुख्यालय कलेक्टर कार्यालय नियत किया गया है। निलम्बन अवधि में इन्हें जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता रहेगी।
उक्त आदेश तत्काल प्रभावशील हो गया है।