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रात्रि 10 बजे से से प्रात: 6 बजे तक नहीं किया जा सकेगा लाउडस्पीकर का प्रयोग

neemuch headlines October 10, 2023, 7:02 pm Technology

नीमच । कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी दिनेश जैन ने सभी राजनैतिक दल, अभ्यर्थी, कार्यकर्ता और उनसे सहानुभूति रखने वालो को सूचित किया है, कि विधानसभा चुनाव में लाउड स्पीकर का प्रयोग निर्वाचन की घोषणा की तिथि से शुरू होकर परिणाम की घोषणा की तिथि समाप्ति तक पूर्ण निर्वाचन अवधि के दौरान निर्वाचन प्रचार के उद्देश्य के लिए किसी भी प्रकार के वाहन पर रखे गए किसी गतिमान लाउड स्पीकर का प्रयोग रात्रि 10 से प्रातः6 तक नही किया जायेगा।

यदि किसी सार्वजनिक सभा या जुलूस के उद्देश्य से स्‍थ‍िर लाउड स्पीकर प्रयोग आदि उक्त समय में परे किया जाता है, तो उसे रिटर्निंग ऑफीसर, सहायक रिटर्निंग ऑफीसर, उप जिला निर्वाचन अधिकारी से पूर्व लिखित अनुमति प्राप्त करना होगी। अनुमति देने वाले अधिकारी सार्वजनिक सभाओं, जुलूसी से लोक शांति और प्रशांति, इससे कोई बाधा न हो, इसके लिए निश्चित समय सख्त रूप से निर्धारित करेगा।लाउडस्पीकर के प्रयोग की अनुमति के लिए सुनिश्चित किया जाएगा,कि ऐसी शिकायत की कोई गुंजाईश न रहे।

अनुमति देते समय किसी राजनैतिक दल या अभ्यर्थी के साथ पक्षपात या किसी के विरुद्ध भेदभाव की शिकायत की गुंजाईश नही रहे। सभी लाउड स्पीकर का प्रयोग चाहे व सामान्य प्रचार या सार्वजनिक बैठकों या जुलूसों में हो और चाहे, वह चलती हुई गाडियों में या अन्यों में हो, केवल उक्त उल्लेखित नियंत्रित घण्टों के दौरान ही प्रयोग किया जाएगा, उसके बाद कदापि नही। निर्धारित समय के बाद या संबंधित प्राधिकारियों की लिखित अनुमति के बिना लाउड स्पीकरों का प्रयोग करने पर लाउड स्पीकरों के साथ उससे संबंधित सभी उपकरणों को जप्त कर लिया जाएगा। सभी राजनैतिक दल अभ्यर्थी और अन्य कोई व्यक्ति भी चलती हुई गाडियों में, जिममें ट्रकों, टेम्पों, कारों, टेक्सियों, वेनो, तिपहिया स्कूटरों, साईकिल रिक्शे आदि शामिल है।किसी भी प्रकार के लाउडस्‍पीकरों का प्रयोग करते हुए इन गाडियो का रजिस्‍ट्रेशन, पहचान संबंधित विवरण, प्राधिकारियों द्वारा स्वीकृत आदेश पर भी दर्शाया जाएगा। सभी राजनैतिक दल अभ्यर्थी और अन्य सभी व्यक्ति चलती गाडी में या किसी नियत स्थान पर किसी प्रकार के लाउड स्पीकर का प्रयोग करने हेतु संबंधित रिटर्निंग आफीसर, स्थानीय पुलिस अधिकारी को लिखित अनुरोध करेगे।

गतिशील लाउड स्पीकरों के मामले में उन्हे वाहनों का रजिस्ट्रेशन, पहचान नम्बर रिटर्निंग आफीसरों और स्थानीय पुलिस अधिकारी के पास रजिस्टर करना होगा। लाउड स्पीकरों का प्रयोग करने के लिए परमिट स्वीकृत करना रिटर्निंग आफीसर का दायित्व होगा और स्थानीय पुलिस अधिकारीगण यह सख्ती से लागू करेगें, जिससे उपर्युक्त किसी का उल्लंघन करते हुए, कोई भी लाउड स्पीकरों का प्रयोग न करें। इसमें किसी प्रकार का उल्लंघन आयोग गम्भीरता से लेगा और दोषी अधिकारियों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही करेगा। आयोग का उक्त निर्देश ध्वनि प्रदूषण और जनता की शांति और प्रशांति को भंग करने पर नियंत्रण रखेगा।

इस मामले में किसी प्रकार के उल्लंघन होने पर अनुसंधान अधिकारी उसे गंभीरता से लेंगाऔर संबंधित के विरुद्ध सख्त अनुशासनिक कार्यवाही करेगा। अनुमतियों के अधीन रहते हुए म.प्र. कोलाहल नियंत्रण अधिनियम, 1985 की धारा-5(2) के अन्तर्गत किसी मनोरंजन, व्यापार या करोबार का विज्ञापन करने के प्रायोजनो के लिए या किसी अन्य वाणिज्य आख्यापन के लिए चलाया या चलवाया नही जाएगा। किसी खुले स्थान या लोक स्थान में रिकार्ड या टेप किया हुआ संगीत बजाने हेतु चलाया या चलवाया नही जाएगा। किसी चिकित्सालय उपचार ग्रह (नसिर्गहोम) दूरभाष केन्द्र (टेलीफोन एक्‍चेंज) न्यायालय, शिक्षण संस्था तथा उसके छात्रावास, सरकारी कार्यालय, स्थानीय प्राधिकरण के कार्यालय तथा बैंक से दो सौ मीटर की दूरी के भीतर चलाया या चलवाया नही जाएगा। किसी भी अभ्यर्थी द्वारा जनसभाओ, रैलियों इत्यादि के लिए अनुमति प्राप्त करने के लिए प्रस्तुत आवेदन के साथ अभ्यर्थी द्वारा उसके अभिकर्ता द्वारा अनुलग्नक 16 (निवार्चन व्यय लेखा) में वांछित जानकारी प्रस्तुत करना होगी, उपरोक्त निर्देशों का सभी संबंधित अधिकारी कड़ाई से पालन करवाएगें।

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