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मारपीट करने वाले बाप-बेटे को 03-03 माह का कारावास।

Neemuch headlines July 8, 2023, 3:30 pm Technology

खेत की पाईप लाईन खोदने की बात को लेकर

मनासा। सुश्री शिवांगी सिंह परिहार, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, मनासा द्वारा खेत की पाईप लाईन खोदने की बात को लेकर गेती के हत्थे और पत्थर से फरियादी के साथ मारपीट करने वाले आरोपीगण बाप-बेटे (1) देवकिशन पिता प्रभुलाल गायरी, उम्र-52 वर्ष व उसके लडके (2) गणपतलाल पिता देवकिशन गायरी, उम्र-29 वर्ष, दोनों निवासी-ग्राम नलवा, तहसील मनासा, जिला नीमच को धारा 323/34 भारतीय दण्ड संहिता, 1860 के अंतर्गत 03-03 माह के कारावास एवं कुल 500-500 रू अर्थदण्ड से दण्डित किया।

प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी करने वाले एडीपीओ विपिन मण्डलोई द्वारा घटना की जानकारी देते हुवे बताया कि घटना 08 वर्ष पूर्व की होकर दिनांक 08.06.2015 को शाम के 6 बजे ग्राम नलवा स्थित फरियादी के खेत की हैं। फरियादी भागीरथ द्वारा थाना कुकडेश्वर में उपस्थित होकर रिपोर्ट लिखाई गई की घटना दिनांक को उसका लड़का दशरथ उसके खेत पर जा रहा था, तो उसने देखा की आरोपीगण खेत की शामीलाती पाईप लाईन को खोद रहे थें। जब दशरथ ने पाईप लाईन खोदने से मना करा तब आरोपीगण उससे विवाद करने लगे और उसके साथ पत्थरों एवं गेती के हत्थें से मारपीट करने लगे, जिस कारण दशरथ को सिर व हाथ पर चोट आई थी। दशरथ के चिल्लाने की आवाज सुनकर आस-पास के खेत पर काम कर रहे लोगों ने आकर बीच-बचाव किया, जिसके बाद आरोपीगण वहां से चले गये।

दशरथ उसके पिता फरियादी भागीरथ को लेकर थाना कुकडेश्वर आया जहां पर आरोपीगण के विरूद्ध अपराध क्रमांक 155/15 के अंतर्गत प्रथम सूचना रिपोर्ट पंजीबद्ध की गई। पुलिस कुकडेश्वर द्वारा आहत का मेडिकल कराये जाने के उपरांत आवश्यक अनुसंधान पूर्ण कर अभियोग पत्र मनासा न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। विचारण के दौरान अभियोजन की ओर से न्यायालय में फरियादी, आहत सहित सभी आवश्यक गवाहों के बयान कराकर अपराध को प्रमाणित कराते हुए आरोपीगण को कठोर दण्ड से दण्डित किये जाने का निवेदन किया गया, जिस पर से माननीय न्यायालय द्वारा आरोपीगण को उपरोक्त दण्ड से दण्डित किया गया एवं अर्थदण्ड की राशि में से 1000 रू आहत को प्रतिकर के रूप में प्रदान किये जाने का आदेश भी दिया गया।

प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी विपिन मण्डलोई, एडीपीओ द्वारा की गई।

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