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दुधाखेड़ी मंदिर के 40 लाख के गबन का मामला:आरोपी विष्णु उपाध्याय को 5 साल, उनकी मां, पत्नी, मित्र सहित आठ को तीन-तीन साल की जेल

Neemuch headlines July 3, 2023, 8:11 am Technology

मंदसौर। गरोठ क्षेत्र में दुधाखेड़ी माताजी मंदिर की राशि में से 40 लाख रुपए का गबन करने के वालों को न्यायालय ने सजा सुनाई है। आरोपी विष्णु कुमार उपाध्याय ने 40 लाख रुपए की एडवाइज बनाकर अपनी माता, भाई, पत्नी एवं मित्रों के खातों में रुपए ट्रांसफर कर फर्जी तरीके से निकाल लिए थे। इस मामले में बाबुल्दा की जिला सहकारी केंद्रीय बैंक के तत्कालीन शाखा प्रबंधक पदम कुमार जैन ने 10 जनवरी 2019 को भानपुरा थाना में शिकायत की थी। पुलिस ने आरोपी विष्णु कुमार उपाध्याय, उनकी मां रेखा बाई उपाध्याय, पत्नी रिया उपाध्याय एवं अन्य आरोपी पियूष उपाध्याय, सत्यनारायण पाटीदार, रामविलास पाटीदार, शीतल पाटीदार, बालकिशन पाटीदार और पदम कुमार जैन पर केस दर्ज किया था। पुलिस ने संपूर्ण विवेचना उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। इन्हें सुनाई सजा, बैंक मैनेजर दोषमुक्त :- अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश भानपुरा जितेंद्र कुमार पाराशर ने आरोपियों को दोषी पाया।

इसमें मुख्य आरोपी व अपराध का सूत्रधार विष्णु उपाध्याय को 5 वर्ष का कठोर कारावास और 9000 रुपए जुर्माने की सजा सुनाई। उनकी मां रेखा बाई उपाध्याय, पत्नी रिया उपाध्याय, भाई पीयूष उपाध्याय एवं शेष आरोपियों सत्यनारायण पाटीदार, रामविलास पाटीदार, शीतल पाटीदार, बालकिशन पाटीदार को तीन-तीन वर्ष सश्रम कारावास एवं 5000 हजार रुपए जुर्माने से दंडित किया है। तत्कालीन शाखा प्रबंधक पदम कुमार जैन के खिलाफ महत्वपूर्ण साक्ष्य ना होने से दोषमुक्त किया गया।

इस प्रकरण की महत्वपूर्ण विवेचना राकेश चौधरी उप निरीक्षक द्वारा की गई एवं उक्त प्रकरण का न्यायालय में अभियोजन का सफल संचालन अपर लोक अभियोजक हरीवल्लभ पाटीदार एवं सतीश वर्मा विशेष लोक अभियोजक द्वारा किया गया।

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