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शराब पीकर वाहन चलाने वाले ड्रायवर को न्यायालय ने लगाया 10 हजार का जुर्माना, यातायात पुलिस ने बनाये अन्य चालान

Neemuch Headlines September 22, 2022, 8:32 pm Technology

नीमच। यातायात पुलिस ने वाहन चेकिंग के दौरान शराब पीकर वाहन चलाने वाले ड्राइवर को न्यायालय में पेश किया। जनकारी के अनुसार यातायात पुलिस नीमच द्वारा दिनांक 21.09.2022 को चोकन्ना बालाजी रोड पर वाहन चैकिग के दोरान वाहन चालक चन्द्रशेखर पिता लच्छीराम जाति धाकड़ उम्र 30 साल निवासी बालाबेट थाना विजयपुर जिला गुना म.प्र. को अपना लोडिंग वाहन क्र. MP 08 GA 3565 सफ़ेद रंग की अत्याधिक शराब के नशे में वाहन चलाते पाया गया।

चालक वाहन पर नियंत्रण रखने में असमर्थ था जिससे दुर्घटना होना संभावित थी उक्त वाहन का चेकिंग पंचनामा बना कर वाहन जप्त किया गया बाद थाने पर लाकर ब्रेथेंनएनालाईजर मशीन से चेक किया गया जिसमे शराब की पुष्टि होने पर प्रकरण तैयार कर दिनांक 22.09.2022 को न्यायालय श्रीमान सी.जी.एम महोदय न्यायालय में पेश किया गया जिस पर धारा 185 शराब पीकर वाहन चलाने पर न्यायालय द्वारा 10,000/-( दस हजार रूपये ) से अर्थ दण्ड से दण्डित किया गया एव अन्य वाहन के 28 चालान बनाकर समन शुल्क 11,500 /- रुपये वसुल किये गये। इस प्रकार कुल चालान 29 समन शुल्क 21500/-रुपये वसुल किये गये। वही यातायात पुलिस आम जनता से अपील करती है कि वाहन चलाते समय शराब का सेवन न करे एवं सम्पूर्ण वेध कागजात के साथ वाहन चलाये अन्यथा आपके विरुद्ध भी दंडात्मक कार्यवाही कि जा सकती है।

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