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मनासा न्यायालय में पुलिस धक्का देकर भागने वाले आरोपी को 1 वर्ष का सश्रम कारावास

Neemuch Headlines September 14, 2022, 6:34 pm Technology

मनासा। श्रीमान सक्षम नरूला, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, मनासा द्वारा मनासा न्यायालय परिसर में पेशी के दौरान पुलिस वालो को धक्का देकर फरार होने वाले आरोपी लालचंद्र पिता चर्तुभुज मीणा, उम्र-29 वर्ष, निवासी-ग्राम चंद्रपुरा, तहसील रामपुरा, जिला नीमच को भारतीय दण्ड संहिता, 1860 की धारा 353, 224 के अंतर्गत दोषी पाते हुए 01 वर्ष के सश्रम कारावास एवं कुल 4000रू. जुर्माने से दण्डित किया। योगेश कुमार तिवारी, एडीपीओ द्वारा घटना की जानकारी देते हुए बताया कि घटना 9 वर्ष पूर्व की होकर दिनांक 23.01.2013 को दिन के 2 बजे मनासा न्यायालय परिसर की हैं। घटना दिनांक को आरक्षक विजय निगम तथा मनोहर दास बैरागी आरोपी को चोरी के एक मामले में पेशी हेतु मनासा न्यायालय परिसर में लेकर उपस्थित हुऐ थे, जैसे ही पेशी के बाद वह आरोपी को लेकर बाहर निकल रहे थे तो आरोपी द्वारा आरक्षक विजय निगम को धक्का देकर फरार हो गया था। आरोपी के फरार हो जाने की रिपोर्ट आरक्षक द्वारा पुलिस थाना मनासा में की गई, जिस पर से थाना मनासा में अपराध क्रमांक 16/13 धारा 224, 353 भारतीय दण्ड संहिता, 1860 के अंतर्गत पंजीबद्ध किया गया। विवेचना के दौरान एएसआई डी. एस. पंवार द्वारा आरोपी का पता लगाकर उसे गिरफ्तार कर शेष आवश्यक अनुसंधान उपरांत अभियोग-पत्र मनासा न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। विचारण के दौरान अभियोजन की ओर से न्यायालय में फरियादी आरक्षक व विवेचक सहित सभी आवश्यक गवाहों के बयान कराकर आरोपी द्वारा पुलिस को धक्का देकर फरार हो जाने के अपराध को प्रमाणित कराते हुए उसे कठोर दण्ड से दण्डित किये जाने का निवेदन किया गया। माननीय न्यायालय द्वारा आरोपी को भारतीय दण्ड संहिता, 1860 की धारा 353, 224 के अंतर्गत दोषी पाते हुए 01 वर्ष के सश्रम कारावास एवं कुल 4000 रू. जुर्माने से दण्डित किया। न्यायालय में शासन की ओर से पैरवी योगेश कुमार तिवारी, एडीपीओ द्वारा की गई।

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