नीमच। सुश्री संध्या मरावी, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, नीमच द्वारा लापरवाहीपूर्वक ट्रक चलाते हुवे मोटरसायकल को टक्कर मारकर एक व्यक्ति की मृत्यु कारित करने वाले आरोपी ट्रक ड्राईवर श्यामसिंह पिता खुमानसिंह, आयु-27 साल, निवासी-ग्राम सेमली रूपा, तहसील गरोठ, जिला मन्दसौर को धारा 304(ए) भारतीय दण्ड संहिता, 1860 के अंतर्गत 01 वर्ष के कठोर कारावास व 1000 रू. जुर्माने से दण्डित किया। श्रीमति कीर्ति शर्मा, एडीपीओ द्वारा घटना की जानकारी देते हुए बताया कि घटना लगभग 5 वर्ष पूर्व की होकर दिनांक 15.05.2017 को दिन के लगभग 11 बजे थाना नीमच केंट क्षैत्र के अंतर्गत आने वाले जावद फंटा की हैं। घटना दिनांक को फरियादी वसीम व अन्नु उर्फ मोहम्मद अनवर पल्सर मोटरसायकल से निम्बाहेड़ा (राजस्थान) की तरफ जा रहे थे, मोटरसायकल को अन्नु चला रहा था। इसी दौरान जावद फंटे पर पर आरोपी भरभड़िया तरफ से गलत दिशा से ट्रक को लापरवाहीपूर्वक तेजगती से चलाता हुवा लाया व फरियादी की मोटरसायकल को टक्कर मार दी, जिससे दोनो मोटरसायकल सवार नीचे गिर गये व अन्नु की मौके पर ही मृत्यु हो गई। ट्रक वाला घटना स्थल पर ही ट्रक को छोड़कर भाग गया था। घटना की रिपोर्ट फरियादी वसीम द्वारा पुलिस थाना नीमच केंट में लिखाई गई, जिस पर से अपराध क्रमांक 226/2017, धारा 304(ए) भारतीय दण्ड संहिता, 1860 के अंतर्गत प्रथम सूचना रिपोर्ट पंजीबद्ध की गई। विवेचना के दौरान ट्रक चालक का पता लगाकर, उसे गिरफ्तार कर शेष आवश्यक अनुसंधान पूर्ण कर अभियोग-पत्र नीमच न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। श्रीमति कीर्ति शर्मा, एडीपीओ द्वारा विचारण के दौरान अभियोजन की ओर से फरियादी, चश्मदीद साक्षीगण सहित सभी आवश्यक गवाहों के बयान कराते हुए आरोपी द्वारा लापरवाहीपूर्वक तेजगती से ट्रक चलाकर मोटरसायकल को टक्कर मारकर मृत्यु कारित किये जाने के अपराध को संदेह से परे प्रमाणित कराते हुवे उसको कठोर दण्ड से दण्डित किये जाने का निवेदन किया गया। माननीय न्यायालय द्वारा आरोपी को धारा 304(ए) भारतीय दण्ड संहिता, 1860 के अंतर्गत 01 वर्ष के कठोर कारावास एवं 1000 रू. जुर्माने से दण्डित किया गया। न्यायालय में शासन की ओर से पैरवी श्रीमति कीर्ति शर्मा, एडीपीओ द्वारा की गई।