नीमच। एन. एम. सिंह मीना, अपर सत्र न्यायाधीश, जावद द्वारा आंगनवाडी में घुसकर पीड़िता को जबरन चुमने का प्रयास कर छेड़छाड़ करने वाले आरोपी मुकेश पिता लालसिंह नायक, उम्र-24 वर्ष, निवासी ग्राम लोद, थाना व तहसील जावद जिला नीमच को भारतीय दण्ड संहित, 1860 की धारा 354(क), 452 में 01-01 वर्ष का सश्रम कारावास व 500-500रू. जुर्माना, इस प्रकार कुल 02 के सश्रम कारावास एवं 1,000रू. जुर्माने से दण्डित किया। विशेष लोक अभियोजक श्री जगदीश चौहान द्वारा घटना की जानकारी देते हुए बताया कि घटना दिनांक 09.02.2019 दोपहर के 12 बजे पीड़िता के निवास वाले गांव की आंगनवाडी की हैं। पीड़िता दोपहर के समय आंगनवाडी में खाना बना रही थी, तब आरोपी आंगनवाडी के अंदर घुस गया और उसने पीड़िता के हाथ पकड़कर उसे जबरन चुमने का प्रयास किया, तब पीड़िता चिल्लाई तो आरोपी वहाॅ से भाग गया। पीड़िता ने घर जाकर घटना उसकी माता को बतायी, फिर उन्होने घटना की रिपोर्ट पुलिस थाना जावद पर की। जिस पर से आरोपी के विरूद्ध अपराध क्रमांक 66/19, धारा 354(क), 452 भारतीय दण्ड संहिता, 1860 का पंजीबद्ध कर विवेचना पूर्ण कर अभियोग-पत्र माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया। अभियोजन द्वारा माननीय न्यायालय के समक्ष विचारण के दौरान पीड़िता सहित भी महत्वपूर्ण साक्षीगण के बयान कराकर आरोपी के विरूद्ध आंगनवाडी में घुसकर छेड़छाड़ किये जाने के अपराध को संदेह से परे प्रमाणित कराकर उसके कठोर दण्ड से दण्डित किये जाने का तर्क रखा गया। माननीय न्यायालय द्वारा आरोपी को भारतीय दण्ड संहित, 1860 की धारा 354(क), 452 में 01-01 वर्ष का सश्रम कारावास व 500-500रू. जुर्माना, इस प्रकार कुल 02 के सश्रम कारावास एवं 1,000रू. जुर्माने से दण्डित करते हुए दोनो सजाये एक साथ चलाये जाने का निर्देश दिया। न्यायालय में शासन की ओर से पैरवी विशेष लोक अभियोजक जगदीश चौहान द्वारा की गई।