जीरन ओडीएफ प्लस घोषित है, खुले में शौच करना अपराध है- सीएमओ

विकास सुथार July 27, 2021, 12:15 pm Technology

जीरन। मुख्य नगरपालिका अधिकारी लीलाकृष्ण सौलंकी ने प्रेस को जारी विज्ञप्ति में जानकारी देते हुए बताया कि जीरन नगर परिषद को स्वच्छता सर्वेक्षण में ओडीएफ प्लस प्लस की श्रेणी में शामिल किया गया है। इस श्रेणी में खुले में शौच की पूर्णतया पाबंदी है। जीरन निकाय क्षेत्र में तालाब किनारे, किला परिसर, तहसील कार्यालय और मंडी के आसपास सहित अन्य क्षेत्रों में कोई भी व्यक्ति खुले में शौच न करें। नगर के सभी महिला पुरुषों से यह अपील की जाती है की घर मे शौचालय बनवाकर उसका प्रयोग करे। यदि घर परिसर में शौचालय नही है तो नगर परिषद जीरन द्वारा बनवाए गए सुलभ काम्प्लेक्स, सामुदायिक शौचालय का इस्तेमाल कर नगर को साफ स्वच्छ रखने में सहयोग करें। यदि कोई भी नागरिक खुले में शौच करता हुआ पाया जाता है, तो उक्त व्यक्ति के विरुद्ध जुर्माने की कार्यवाही की जाएगी। जीरन नगर को साफ स्वच्छ रखना आपकी अपनी जिम्मेदारी है।

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