रतनगढ़। जावद एसडीओपी रविन्द्र कुमार बोयट के मार्गदर्शन में निरीक्षक आनन्दसिंह आजाद थाना प्रभारी पुलिस थाना रतनगढ़ के नेतृत्व में थाना रतनगढ अपराध क्रमांक 112/2021 धारा 354.506 ईजाफा 201 भादवि एंव 7/8 पास्को एक्ट में आरोपी आशिफ पिता ऐजाज उर्फ ऐजू खा पठान उम्र 20 साल निवासी वार्ड नम्बर 13 रतनगढ़ को गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की गई है। घटना दिनांक 11.07.2021 को आरोपी आशिफ पिता ऐजाज उर्फ ऐजू खा पठान उम्र 20 साल निवासी वार्ड नम्बर 13 रतनगढ़ ने एक नाबालिक लड़की को गाडी चलाना सिखाते समय उसके साथ बुरी नियत से छेडछाड कर जान से मारने की धमकी दी थी। तथा उसका विडियो भी बनाया था। दिनांक 15.07.2021 को उक्त पीडित फरियादीया ने उपरोक्त आरोपी के खिलाफ रिपोर्ट की थी। जिस पर से आरोपी के विरुद्ध थाना रतनगढ़ पर अपराध क्रमांक 112/2021धारा 354, 506 भादवि एव 7/8 पास्को एक्ट का पंजीबद्ध किया जाकर विवेचना की गई, दौराने विवेचना पाया गया कि उक्त आरोपी कायमी दिनांक से फरार हो गया था एवं बाहर राजस्थान में रह रहा था।दिनांक 23.07.2021 को पुलिस को मुखबीर से मिली सूचना के आधार पर उक्त आरोपी को डीकेन बस स्टेण्ड से पकड़ा जाकर आरोपी से अपराध सदर के बारे में बारिकी से पूछताछ कर उसकी गिरफ्तारी की गई तथा पूछताछ में आरोपी ने घटना में प्रयुक्त विडियो बनाने में उपयोग किया गया अपना मोबाईल फोन बाद घटना साक्ष्य नष्ट करने की नियत से आरोपी द्वारा अपना मोबाईल फोन तोड़कर नदी में फेक दिया गया। अतःप्रकरण में विवेचना के दौरान धारा 201भादवि का ईजाफा किया गया तथा आरोपी को न्यायालय जावद पेश किया गया। जहा माननीय न्यायालय द्वारा उसका जेल वारण्ट दाखिल करने पर आरोपी को जेल भेजा गया। इस सम्पूर्ण कार्यवाही में थाना प्रभारी रतनगढ़ आनन्द सिंह आजाद एवं उनकी टीम का सराहनीय योगदान रहा।