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नाबालिग का अपहरण कर बलात्कार करने वाले आरोपी को 18 वर्ष का सश्रम कारावास।

Neemuch headlines June 10, 2021, 1:27 pm Technology

मनासा। अखिलेश कुमार धाकड़, सत्र न्यायाधीश, प्रथम, मनासा जिला नीमच द्वारा आरोपी पप्पू उर्फ पप्पूलाल पिता कमलेश नायक, उम्र-19 वर्ष, निवासी ग्राम ढ़ाकली, तहसील मनासा, जिला नीमच को 16 वर्षीय नाबालिग का अपहरण कर बलात्कार करने के आरोप का दोषी पाकर विभिन्न धाराओं में कुल 18 वर्ष का सश्रम कारावास एवं कुल 2700 जुर्माने से दण्डित किया गया।

विशेष लोक अभियोजक जगदीश चौहान द्वारा घटना की जानकारी देते हुए बताया कि घटना मार्च 2019 की हैं। फरियादी पिता ग्राम ढाकली में रहता हैं, जिसकी 16 वर्षीय पुत्री पीडिता दिनांक 06.03.2019 को प्रातः 10ः30 बजे मजदूरी करने हेतु घर से गई थी, जो शाम को वापस नहीं घर नहीं आई तो फरियादी द्वारा तलाश किये जाने पर पता चला की वह मजदूरी करने गई ही नहीं थी। शंका के आधार पर फरियादी द्वारा पीडिता की गुमशुदगी की रिपोर्ट पुलिस थाना मनासा में लिखाई गई। दिनांक 14.03.2019 को पशुपतिनाथ मंदिर परिसर जिला मंदसौर से पीडिता को दस्तयाव किया गया, जिससे पुछताछ करने पर उसने बताया की दिनांक 06.03.2019 को जब वह मजदूरी करने जा रही थी तो रास्ते में आरोपी पप्पू नायक मोटरसाईकल लेकर आया और शादी का झांसा देकर उसे अपने साथ ले गया, शेषपुर वाले रास्ते में खाल में आरोपी ने पीडिता के साथ बलात्कार किया फिर ग्राम गुडभेली के एक मकान में जान से मारने की धमकी देकर उसको बंद कर दिया। दिनांक 14.03.2019 को मंदसौर कोर्ट में शादी करने का कहते हुए आरोपी पीडिता को मोटरसाईकल से मंदसौर ले गया, जहाॅ उसे पता चला की पीडिता की उम्र 16 वर्ष हैं तो वह पीडिता को वही पर छोड़ कर भाग गया। पीडिता के कथनों के आधार पर पुलिस थाना मनासा में आरोपी के विरूद्ध अपराध क्रमांक 103/19, धारा 363, 366, 376, 506 भादवि व 3/4 पाॅक्सों एक्ट के अंतर्गत प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया तथा आरोपी को गिरफ्तार कर, शेष विवेचना उपरांत अभियोग पत्र मनासा न्यायालय में प्रस्तुत किया। जगदीश चोहान, विशेष लोक अभियोजक द्वारा पीड़िता, उसके परिवार के सदस्य, पीडिता को नाबालिग प्रमाणित करने के लिए स्काॅलर रजिस्टर प्रस्तुत करने वाले प्रधानाध्यापक, पीडिता का मेडिकल परीक्षण करने वाले चिकित्सक सहित सभी आवश्यक गवाहों के बयान न्यायालय में करा कर अपराध को प्रमाणित करा कर आरोपी को कठोर दण्ड से दण्डित कियेे जाने का निवेदन किया। अखिलेश कुमार धाकड़, सत्र न्यायाधीश, प्रथम, मनासा जिला नीमच द्वारा आरोपी को सभी सजायें एक साथ भुगताये जाने का निर्देश देते हुए धारा 363 भादवि में 03 वर्ष का सश्रम कारावास व 5,00रू. जुर्माना, धारा 366 भादवि में 5 वर्ष का सश्रम कारावास व 700रू. जुर्माना, धारा 368 भादवि में 2 वर्ष का सश्रम कारावास व 300रू. जुर्माना, धारा 506 भादवि में 1 वर्ष का सश्रम कारावास व 200रू. जुर्माना व धारा 3/4 पाॅक्सो एक्ट में 7 वर्ष का सश्रम कारावास व 1000रू जुर्माना, इस प्रकार आरोपी को कुल 18 वर्ष का सश्रम कारावास व 2700रू. जुर्माने से दण्डित किया, साथ पीडिता को अर्थदण्ड की राशि में से 2000रू प्रतिकर के रूप में प्रदान किये जाने आदेश दिया। न्यायालय में शासन की ओर से पैरवी जगदीश चोहान विशेष लोक अभियोजक द्वारा की गई।

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