नीमच। कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट मयंक अग्रवाल राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 1980 के तहत 2 जून 2021 बुधवार को, कुमारिया वीरान बघाना स्थित फर्म शंशाक जयसवाल ट्रेडर्स के शशांक पिता दिनेश जयसवाल को तीन माह की अवधि के लिए केंद्रीय जेल इंदौर में निरूद्ध रखने का आदेश जारी किया गया है।
इस संबंध में 2 जून 2021 को जारी आदेशानुसार खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा उक्त आरोपीगण के विरूद्ध पुलिस थाना बघाना में एफआईआर दर्ज करने के लिए आवेदन पेश किया गया था, जिस पर अपराध क्रमांक 16 दिनांक 17 जनवरी 2021, धारा 272, 273, 420, 34 भा.द.वि.का अपराध पंजीबद्ध किया गया। आरोपीगण फर्म शशांक जयसवाल ट्रेडर्स के प्रोपाईटर शशांक पिता दिनेश जयसवाल व उनके मेनेजर राहुल शर्मा एवं सुपरवाईजर प्रवीण ऊर्फ बारिक सालवी द्वारा कलौंजी पर कलर चढाने और बाजार में आम लोगों के उपयोग के लिए विक्रय करना पाया गया। अत: प्रकरण में पुलिस अधीक्षक के प्रतिवेदन पर जिला मजिस्ट्रेट नीमच द्वारा आरोपी शशांक जयसवाल के विरूद्ध उक्त आदेश पारित किया गया है।