मनासा। दिनांक 19.05.2021 को सूचनाकर्ता अशोक पिता रामलाल भील उम्र 23 साल नि पलासिया ने सूचना दी कि कल रात मे मै व मेरी पत्नि चंदाहाई रात्रि खाना खाकर रात 11.00 बजे तक लैटे हुए बातचीत कर रहे थे 11 बजे बाद मेरी नींद लग गई थी मेरी बच्ची रानी उम्र 5 साल मेरी माँ काली बाई के साथ अलग मकान में सो रही थी आज सुबह 7 बजे करीब मेरी नींद खुली तो मै बाहर आया तो मेरी बाई काली बाई ने कहा की तेरी पत्नि कहाँ है उठी नहीं क्या तो मैने अंदर जा कर देखा तो मेरी पत्नि चंदा बाई पास वाले कमरे में फांसी पर टंगी हुई थी मेरी पत्नि ने अज्ञात कारणों से फाँसी लगाकर आत्महत्या कर ली है तथा मर्ग के 39 / 19.05. 2021 का कायम कर मृतिका नवविवाहिता होने से मर्ग जाँच एसडीओपी मनासा द्वारा की गयी जिनके द्वारा मर्ग जांच के दौरान मृतिका के पिता घीसालाल, माता सोहनीबाई, भाई चेनराम उर्फ चेनू, बहन रेखा के कथन लिए गए। जिन्होने अपने कथनों में बताया कि चंदाबाई भील उम्र 21 साल निवासी ग्राम चौकडी चौकी कंजार्डा थाना मनासा की शादी अशोक पिता रामलाल भील निवासी ग्राम पलासिया चौकी कंजार्डा थाना मनासा के साथ करीबन 06 साल पूर्व हुई थी। शादी के एक डेढ़ साल बाद चंदाबाई को डिलेवरी के लिये गाँव चौकड़ी लेकर आए थे, डिलेवरी के बाद करीबन 03 साल तक चंदाबाई उसके पीहर में रह रही थी तब चंदाबाई ने बताया था कि मेरा पति राजू पिता घारु जाति भील निवासी ग्राम लासिय अवैध संबंध होने की शंका करता है फिर परिवार वालो द्वारा अशोक को समझाया गया चंदाबाई को उसके ससुराल भेजा जो करीबन एक साल से चंदाबाई उसके ससुराल में रह रही थी। उसके बाद होली के समय चंदाबाई हमारे यहाँ आई थी तो उसने बताया था कि मेरा पति अशोक मेरे ऊपर शंका करता है। कई बार हमने जमाई अशोक को समझाया। अशोक कहता था कि चंदा राजू से मोबाईल पर बातचीत करती है जमाई अशोक ने आज से करीबन 01 माह पहले चंदा का मोबाईल भी तोड़ दिया था। दिनांक 11.05.21 को मृतिका के पिता एवं माता पलासिया गए थे जहाँ चंदाबाई ने उन्हें बताया था कि अभी भी अशोक उस पर शंका करता है और मारपीट करता है उन्होने अशोक को फिर समझाया था। इस कारण से मृतिका का पति अशोक अपनी पत्नि चंदाबाई के साथ आये दिन लगातार शराब पीकर गाली गलोच मारपीट करता था जिससे परेशान व प्रताडित होकर चंदाबाई ने दिनांक 18.05.21 के रात्री में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली. मर्ग जाँच से मृतिका का पति अशोक पिता रामलाल जाति भील निवासी ग्राम पलासिया का कृत्य धारा 306 भादवि के तहत दण्डनीय पाया जाने से अपराध के 175 / 2021 धारा 306 भादवि का पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया जाकर आरोपी पति अशोक पिता रामलाल जाति भील निवासी ग्राम पलासिया को राउण्ड अप कर लिया है जिसको कल न्यायालय में पेश किया जावेगा। अनुसंधान में आगे और जैसे तथ्य आवेंगे वैसी अग्रीम कार्यवाही की जावेगी।