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जिला दंडाधिकारी मयंक अग्रवाल ने जारी किए आदेश 10 मई तक होगा कर्फ्यू लॉकडाउन, यह सब होंगे प्रतिबंधित

Narendra gahlot May 5, 2021, 6:21 pm Technology

नीमच। जिले में दिनांक 28.04.2021 से सोमवार दिनांक 10.05.2021 प्रातः 06.00 बजे तक कोरोना कर्फ्यू लगाया गया है। चूँकि नीमच जिले में अभी भी स्थिति चितांजनक बनी हुई है। जिसको दृस्टिगत रखते हुए जिला मजिस्ट्रेट और दंडाधिकारी मयंक अग्रवाल ने दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 में प्रदत्त शक्तियों को उपयोग में लाते हुए 'सम्पूर्ण नीमच जिले की राजस्व सीमा में आगामी आदेश तक कोरोना कर्फ्यू लागू करते हुए निम्नानुसार प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किये।

1. जिला नीमच में पूर्व में दिनांक 10.05.2021 प्रातः 06.00 बजे तक कोरोना कर्फ्यू घोषित किया गया था, जिसमें उक्त क्षेत्रों में समस्त व्यवसायिक प्रतिष्ठान बंद रहेगे एवं सामान्य आवागमन पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा।

2. किराना / व्यापारी दुकानदार के प्रतिष्ठान पूर्ण रूप से रविवार 09 मई 2021 तक पूर्ण बंद रहेंगे व किराना होम डिलीवरी भी पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगी।

3. सब्जी / फल विक्रेता द्वारा विक्रय करना रविवार 09 मई 2021 तक पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा। ठेला लगाकर विकय भी प्रतिबंधित रहेगा।

4. जिले में वैवाहिक कार्यक्रम के खुले / बंद स्थानों पर आयोजन एवं समस्त सामाजिक / राजनैतिक / धार्मिक / शैक्षणिक / खेल / मनोरंजन / सांस्कृतिक कार्यक्रम पूर्णतः दिनांक 16 मई 2021 प्रतिबंधित रहेगें। पूर्व में दी गई समस्त वैवाहिक कार्यक्रम की अनुमतियां निरस्त की जाती है।

5. समस्त आटा चक्कियां पूर्ण रूप से रविवार 09 मई 2021 तक पूर्ण बंद रहेगी।

6. जिले में संचालित मेडिसिन उत्पादित करने वाले एवं मेडिकल उपकरण के निर्माण वाली औद्योगिक ईकाईयों को छोड़कर अन्य सभी औद्योगिक ईकाईयॉ दिनांक 16 मई 2021 तक पूर्णतः प्रतिबंधित की जाती है। उक्त संचालित उद्योग में कार्यरत कर्मचारियों को संचालक द्वारा एक साथ न छोड़ा जाकर दो-दो घंटे के अंतराल में छोड़ना सुनिश्चित करें।

7. कोरोना कफर्फ्यू के दौरान 09 मई 2021 तक केवल दूध डेयरियों एवं घर-घर जाकर दूध बांटने वाले दूध विक्रेता / पानी के केन सुबह 07.00 बजे से सुबह 11.00 बजे तक मुक्त रहेगे। शेष आदेश यथावत रहेगा।

उक्त आदेश का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति अथवा व्यक्तियों के विरूद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188 तथा आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 51 से 60 के प्रावधानों के तहत कार्यवाही की जावेगी।

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