जीरन। जिले में कोरोना महामारी को देखते हुये लगाये गये कोरोनो कर्फ्यू के दौरान दिनांक 04.05.21 को कार्यवाही करते हुये पर कोरोना कर्फ्यू के प्रावधानों के अन्तर्गत जिला दण्डाधिकारी नीमच के आदेश का उल्लंघन कर बिना मास्क एवं बिना उचित कारण घुमते हुये कोरोना कर्फ्यू का उल्लंघन करते पाये जाने पर आरोपियों 1 गिरधारी पिता गोकुल जाति बलाई 35 साल नि. ग्राम पिपलिया चारण 2 धर्मपाल पिता परदीचन्द बलाई उम्र 21 साल नि. गांधीनगर जीरन 3 परमानन्द पिता दशरथ बलाई उम्र 20 साल नि. ग्राम दलपतपुरा 4 हरलाल पिता गोकुल बलाई उम्र 32 साल नि. ग्राम पिपलिया चारण 5 रामलाल पिता मोतीलाल बलाई उम्र 22 साल नि. इन्द्रा आवास कालोनी जीरन, 6 मुकेश पिता कैलाश नायक उम्र 31 साल नि. ग्राम पिपलिया रावजी के विरुध धारा 188 भादवि एवं आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 51 के तहतः कार्यवाही करते हुये अप.क्र. 107/21 का पंजीबध्द किया गया । प्रकरण न्यायालय पेश किया जावेगा ।
इसी प्रकार अलग-अलग चेकिंग पाईंटो पर बिना मास्क के 05 चालान बनाये जाकर अर्थ दंड किया गया । कोरोना कर्फ्यू का उल्लंघन करने वालो के विरुध्द कार्यवाही जारी रहेगी ।