नीमच। माननीय जिला दण्डाधिकारी जिला नीमच के आदेश क्रं. 561/शा. लेख/2021/ नीमच दिनांक 28.04.21 से सम्पूर्ण जिले में धारा 144 द.प्र.स. लागू कि गई हैं। जिसमे शादी विवाह हेतु उपखण्ड अनुविभागीय अधिकारी से अनुमति लेना अनिवार्य किया गया था परन्तु आज दिनांक को निरीक्षक विजयसिंह सिसोदिया मय उनि शशिकला चौहान मआर. 607 अंतिम कुँवर व आर 353 विक्रमसिंह को विशेष सूत्रों से सूचना मिली कि शीतला माता मंदिर जावद पर कलस यात्रा निकालने हेतु पूजा पाठ करवायी जा रही है। सूचना पर रवाना होकर शीतला माता मंदिर जावद पहुँचे जहाँ पर आरोपी लाभचन्द पिता शांतिलाल खटिक निवासी वार्ड न. 02 खटीक मोहल्ला जावद द्वारा बिना वैध अनुमति के शीतला माता पूजन व कोरोना गाईड लाईन का पालन न करते हुए अधिक संख्या में भीड़ इकठ्ठा करने पर आरोपी आरोपी लाभचन्द पिता शांतिलाल खटिक निवासी वार्ड न. 02 खटीक मोहल्ला जावद नानूराम पिता बगदीराम माली निवासी शीतला माता मंदिर जावद इन्द्रा पति लाभचन्द खटिक निवासी खटिक मोहल्ला जावद व अन्य लोगों के खिलाफ माननीय जिला दण्डाधिकारी महोदय के आदेश का उल्लंघन करने पर थाना हाजा पर अपराध क्रं. 187/21 धारा 188 भादवि का पंजीबद्ध किया गया है ।