नीमच। कलेक्टर मयंक अग्रवाल द्वारा दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के तहत आदेशित किया गया है, कि सभी प्रकार की होम डिलेवरी सुबह 10 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक करने की अनुमति होगी। दूध एवं सब्जी व अन्य वस्तुओं के चलित ठेले सुबह 8 बजे से लेकर दोपहर 12 बजे तक तथा शाम को 5 बजे से रात्रि 8 बजे तक चल फिर कर व्यापार कर सकेंगे। सभी आटा चक्कियां सुबह 8 से दोपहर 12 बजे तक चालू रहेगी।दिनांक 22 अप्रेल को जारी उक्त आदेश तत्काल प्रभावशील होगा।