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सोहेल खान की मृत्यु के कारण की जांच के लिए समीर कुमार मिश्र, न्यायिक मजिस्ट्रेट जांचकर्ता अधिकारी नियुक्त

नरेंद्र गहलोत April 9, 2021, 7:33 pm Technology

पुलिस अभिरक्षा में मृत्यु के संबंध में कोई तथ्य सक्षम व्यक्ति इस कार्यालय के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है,व्यक्ति की गोपनीयता न्यायालय द्वारा बरकरार रखी जायेगी

मंदसौर। सर्वसाधारण को यह सूचित किया जाता है कि नारकोटिक्स विंग, पुलिस थाना इंदौर, प्रकोष्ठ-मंदसौर (मध्यप्रदेश) के अपराध कमांक 27 / 2021 अंतर्गत धारा 8 सहपठित धारा 21, एन.डी. पी. एस. एक्ट के अभियुक्त सोहेल खान आत्मज हमीद खान, आयु-21 वर्ष, निवासी - असावता, थाना हथुनिया जिला प्रतापगढ़ (राजस्थान) की 3 अप्रेल को उक्त नारकोटिक्स विंग, मंदसौर की अभिरक्षा में मृत्यु हुई है, जिसके अग्रसरण में थाना वाय.डी. नगर, मंदसौर के मर्ग क्रमांक 14/2021 पर मर्ग इण्टीमेशन पंजीबद्ध कर संबद्ध मृतक सोहेल खान का पुलिस अभिरक्षा में मृत्यु हो जाने के अनुक्रम में धारा 176, दण्ड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत उक्त मृतक सोहेल खान की मृत्यु के कारण के अवधारण हेतु न्यायिक जांच संपादित की जा रही है। उक्त न्यायिक जांच हेतु समीर कुमार मिश्र, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, जिला न्यायालय, जिला मंदसौर (म.प्र.) को जांचकर्ता अधिकारी नियुक्त किया गया है। सर्वसाधारण को अग्रेतर सूचित किया जाता है कि उक्त मृतक सोहेल खान की पुलिस अभिरक्षा में मृत्यु के संबंध में किसी तथ्य विशेष का भान होने पर कोई भी सक्षम व्यक्ति इस कार्यालय के समक्ष प्रमाण सहित सूचना प्रदान करने अथवा स्वयं का परीक्षण कराने हेतु स्वतंत्र है, तत्संबंध में यदि कोई व्यक्ति ईच्छुक हो तो 16 अप्रेल को जांचकर्ता अधिकारी के जिला न्यायालय, मंदसौर स्थित न्यायालय कक्ष में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित रहे। ऐसे किसी भी व्यक्ति द्वारा प्रदत्त सूचना एवं उसकी पहचान इत्यादि के संबंध में गोपनीयता रखी जाएगी ।

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