नीमच। सुश्री प्रमिला राय, न्यायिक दण्डाधिकारी द्वितीय श्रेणी, नीमच द्वारा आरोपी अभिषेक पिता आजाद कुमार जैन, उम्र-22, निवासी-महावीर मार्ग, सदर बाजार तहसील जीरन, जिला नीमच को लापरवाहीपूर्वक एक्टीवा चलाकर टक्कर मारने के आरोप का दोषी पाकर भादवि की धारा 279 में 3 माह के कारावास एवं 1000रू. जुर्माने से दण्डित किया। विवेक कुमार गोयल, एडीपीओ द्वारा घटना की जानकारी देते हुुए बताया कि दिनांक 24.02.2020 को फरियादी मुर्तजा अली शाम के 7ः40 बजे स्कूटी से उसकी लड़की तस्मीन को लेकर डाॅक्टर के पास ईलाज कराने ले जा रहा था, जैसे ही वह दाना गली के मोड़ पर पहुॅचा तभी पीछे से आरोपी उसकी एक्टीवा को तेजगति से लापरवाहीपूर्वक चलाते हुए लाकर फरियादी की स्कूटी को टक्कर मार दी, जिस कारण दोनों बाप-बेटी सड़क पर गिर कर घायल हो गये और आरोपी एक्टीवा लेकर भाग गया। फरियादी ने ईलाज कराने के बाद घटना के अगले दिन आरोपी के विरूद्ध नीमच केंट में रिपोर्ट लिखाई, जिसपर से अपराध क्रमांक 138/2020, धारा 279, 337 भादवि के अंतर्गत पंजीबद्ध किया गया। पुलिस नीमच केंट द्वारा विवेचना उपरांत अभियोग पत्र नीमच न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।
विचारण के दौरान अभियोजन की ओर से न्यायालय में फरियादी बाप-बेटी व चश्मदीद सहित सभी आवश्यक गवाहों के बयान कराकर आरोपी द्वारा तेजगति से लापरवाहीपूर्वक स्कूटी चलाते हुए टक्कर मारने के अपराध को प्रमाणित कराकर आरोपी को कठोर दण्ड से दण्डित किये जाने का निवेदन किया। माननीय न्यायालय द्वारा आरोपी को धारा 279 भादवि के अंतर्गत 03 माह के कारावास व 1000 रूपये जुर्माने से दण्डित किया। न्यायालय में शासन की ओर से पैरवी विवेक कुमार गोयल, एडीपीओ द्वारा की गई।