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रात को दुकान में से एल.ई.डी. टी.वी. चोरी करने वाले दो आरोपियों को कुल 04 वर्ष का सश्रम कारावास।

Neemuch Headlines March 27, 2021, 7:50 pm Technology

नीमच। एम. ए. देहलवी, न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी, नीमच द्वारा रात को दुकान में से एल.ई.डी. टी.वी. चोरी करने वाले दो आरोपीगण (1) हंसराज उर्फ बंटी पिता मोहनलाल कछावा, उम्र्र-23 वर्ष, निवासी इंद्रानगर डाक बंगले के पीछे, जिला नीमच व (2) उदयलाल उर्फ उदा पिता बगदीराम भील, उम्र्र-22 वर्ष, निवासी जवाहर नगर बड़ी पुलिया के पास, जिला नीमच को भादवि की धारा 457 व 380 के अंतर्गत में क्रमशः 02-02 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 250-250रू. जुर्माने से, इस प्रकार कुल 04-04 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 500-500रू. जुर्माने दण्डित किया। विवेक सोमानी, एडीपीओ द्वारा घटना की जानकारी देते हुुए बताया कि घटना लगभग 5 वर्ष पुरानी होकर दिनांक 10.10.2016 की रात की हैं। फरियादी राहुल की दुकान माणक टाॅकिज के सामने हैं, जिसको वह रात लगभग 9 बजे बंद करके घर चला गया था, फिर अगले दिन सुबह 10 बजे उसने जब दुकान खोली तो कोई व्यक्ति दुकान के पीछे का उजालदान तोड़कर दुकान में रखी एल.ई.डी. टी.वी. जिसकी कीमत लगभग 21,000रू. थी व गल्ले में रखे लगभग 190 रूपये चोरी करकर ले गया था। फरियादी ने चोरी की रिपोर्ट पुलिस थाना नीमच केंट पर की, जिस पर से अज्ञात आरोपी के विरूद्ध अपराध क्रमांक 584/2016, धारा 457, 380 भादवि के अंतर्गत पंजीबद्ध किया गया। पुलिस नीमच केंट में पदस्थ ए.एस.आई. कैलाश सौलंकी ने विवेचना के दौरान सी.सी.टी.वी. फुटेज के माध्यम से एक आरोपी हंसराज की पहचान कर उसको गिरफ्तार किया व उसने पूछताछ में बताया कि उसने आरोपी उदयलाल के साथ मिलकर चोरी की थी, फिर आरोपी उदयलाल को गिरफ्तार किया गया व उसके घर से चोरी गया हुआ एल.ई.डी. टी.वी. व चिल्लर को जप्त कर शेष विवेचना पूर्ण कर अभियोग पत्र माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया।

न्यायालय में विचारण के दौरान अभियोजन द्वारा फरियादी, जप्तीकर्ता अधिकारी व विवेचक सहित सभी महत्वपूर्ण साक्षीयों के बयान कराकर आरोपीगण द्वारा चोरी किये जाने के अपराध को प्रमाणित कराकर उन्हे कठोर दण्ड से दण्डित किये जाने का निवेदन किया गया, जिस पर से माननीय न्यायालय द्वारा दोनो आरोपीगण को भादवि की धारा 457 व 380 के अंतर्गत में क्रमशः 02-02 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 250-250रू. जुर्माने से, इस प्रकार कुल 04-04 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 500-500रू. जुर्माने से दण्डित किया गया। प्रकरण में पैरवी विवेक सोमानी, एडीपीओ द्वारा की गई।

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